*27 दिसम्बर को जिला के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की जाएगी सुनवाई*

*खंड स्तरीय ग्रामीण महिला खेलकूद प्रतियोगिता का 7 नवंबर को गांव बेहलो (प्राथमिक विद्यालय) मोरनी में किया जाएगा आयोजन*

*प्रतियोगिता में प्रथम,  द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं को नगद पुरस्कार देकर किया जाएगा सम्मानित*

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पंचकूला, 25 अक्तूबर- खंड स्तरीय ग्रामीण महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 7 नवंबर को गांव बेहलो (प्राथमिक विद्यालय) मोरनी में किया जाएगा। 

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इस संबंध में जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, मोरनी डाॅ. सविता नेहरा ने बताया कि प्रतियोगिता में 18 से 30 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए 300 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, साईकिल रेस व 30 से 45 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए 100 मीटर दौड़, पटैटो रेस और मटका रेस का आयोजन किया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली महिला को 2100 रुपये, द्वितीय को 100 तथा तृतीय को 750 रुपये का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने मोरनी ब्लॉक की सभी महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा महिला इस प्रतियोगिता में भाग लेकर खेल कूद प्रतियोगिता को सफल बनाए। उन्होंने  कहा कि  प्रतियोगिता में भाग लेने वाली महिलायें अपना आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र अवश्य साथ लेकर आयें।

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*27 दिसम्बर को जिला के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की जाएगी सुनवाई*

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ औचक निरीक्षण कर लिए कई दुकानों में खाद्य पदार्थों  के सैंपल

नमूनों को जांच के लिए भेजा गया लैब

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पंचकूला, 25 अक्तूबर- आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग हरियाणा, पंचकूला द्वारा त्यौहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देशानुसार जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा. गौरव शर्मा ने अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आज विभिन्न दूध की डेयरियों, ढाबे, किरयाणें की दुकानों व अन्य स्थानों जैसे कोल्ड स्टोर, खाद्य पदार्थ बनाने की फैक्ट्रियों आदि का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्रित करते हुए उन्हें लैब में जांच के लिए भी भेजा।

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जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य पदार्थों के नमूने लेने के बाद उन्हें खाद्य प्रयोगशाला करनाल में विश्लेषण हेतु भेजा जाता है। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं थे, उनको मौके पर नष्ट करवा दिया गया ।

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी दुकानदारों को दूषित व बासी मिठाई न बेचने की चेतावनी दी गई है। उन्होने कहा कि यदि कोई भी दुकानदार दूषित व मिलावट खाद्य पदार्थ/मिठाई बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि आज निरीक्षण के दौरान सेक्टर-26 स्थित वामन डेयरी बूथ नंबर-10 से देसी घी, नेहाल फूड बूथ नंबर-11 सेक्टर-26 से तैयार हनी चिल्ली, मुन्ना भाई स्पेशल मट्ठी सेक्टर-21 से पेठा मिठाई और चटपटे चस्के बूथ नंबर-236 सेक्टर-21 से तैयार भाजी व आलू टिक्की के सैंपल लेकर परिक्षण के लिए लैब में भेजा गया।

*27 दिसम्बर को जिला के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की जाएगी सुनवाई*

सौर ऊर्जा की तरफ बढते कदम-किसानों को 3 से 10 हाॅर्सपावर (एच पी) तक के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर मिलेगें-अतिरिक्त उपायुक्त

सरल हरियाणा पर 7 नवंबर तक किए जा सकते है आॅनलाइन आवेदन

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पंचकूला, 25 अक्तूबर- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा प्रदेश  के किसानों को 3 से 10 हाॅर्स पावर तक के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर  उपलब्ध करवायें जा रहे है । जो किसान सोलर वाटर पंपिग सिस्टम लगवाना चाहता है वह सरल हरियाणा पर 7 नवंबर तक आॅनलाइन आवेदन कर सकता है।

इस संबंध में जानकारी देते हुये अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती वर्षा खांगवाल ने बताया की नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 3 एच पी, 5 एच पी, 7.5 एच पी व 10 एच पी के पुरे हरियाणा में सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर दियें जाएंगे। सौलर वाटर पंपिंग सिस्टम केवल उन ही किसानों को दिए जाएंगे, जो किसान सूक्ष्म सिचांई जैसे टपका सिचांई या फुवारा सिचांई योजना के तहत सिचांई करते हो और अपने खेत में जमीनी पाईप लाईन दबाकर सिचाई करते हो। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। लक्षित लाभार्थी मूल्य निर्धारण के उपरांत सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी अपना हिस्सा जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना उनके मोबाइल नंबर/विभाग की वेबसाईट पर प्राप्त होगी।

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उन्होने बताया कि आॅनलाईन आवेदन हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल saralharyana.gov.in    पर ही किए जा सकते है। आॅनलाईन आवेदन के समय परिवार पहचान पत्र जिसमें मोबाईल नंबर लिंक होना चाहिए, कृषिभूमि की जमाबंदी या फर्द तथा घोषणा पत्र प्राथी के पास अवश्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि किसान अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी से संपर्क कर सकते है।

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*27 दिसम्बर को जिला के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की जाएगी सुनवाई*

जिला मजिस्ट्रेट श्री सुशील सारवान ने जिला पंचकूला की सीमा में ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर लगाया प्रतिबंध

पटाखे फोड़ने से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण तथा ठोस अपशिष्ट की समस्या के मद्देनजर जनहित में लिया निर्णय-जिलाधीश

आदेश की अनुपालन न करने या उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम और विस्फोटक नियमों के तहत की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई – डीएम

पंचकूला 25 अक्टूबर- जिलाधीश श्री सुशील सारवान ने पटाखों से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्या के मद्देनजर जनहित में जिला पंचकूला की सीमा में ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण बिक्री, फोड़ने और (श्रृंखला पटाखे या लड़ी) के उपयोग पर 1 नवंबर, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक प्रतिबंध लगा दिया है। पटाखों में बेरियम सॉल्ट के प्रयोग पर भी बैन रहेगा। हालांकि दिवाली और अन्य त्योहारों के दिन एक निर्धारित समयावधि के लिए ग्रीन पटाखों का प्रयोग किया जा सकेगा।

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जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार दिवाली के दिन या किसी अन्य त्योहार जैसे गुरुपर्व आदि पर, जब ऐसी आतिशबाजी आम तौर पर होती है, तो यह सख्ती के साथ रात 8 बजे से 10 बजे तक ही की जा सकेगी। इसी प्रकार क्रिसमस की पूर्व संध्या और नए साल की पूर्व संध्या पर, जब ऐसी आतिशबाजी आधी रात यानी 12 बजे के आसपास शुरू होती है, तो यह रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक ही की जा सकेगी ।

आदेश में आगे कहा गया है कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन सहित कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट जिला पंचकूला में इस तरह के किसी भी प्रकार के ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार नहीं करेगी और ऑनलाइन बिक्री भी नहीं करेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंचकूला को नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी करने और संबंधित वेबसाइटों पर डाॅटा अपलोड करने के निर्देश दिये गये है। इसके अलावा पुलिस उपायुक्त, नगर निगम आयुक्त, सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, डीएसपी, ईओ, नगर पालिका, सभी पुलिस स्टेशनों के एसएचओ, अग्निशमन अधिकारी और अग्निशमन कार्यालय के अन्य कर्मचारी इस आदेश को अक्षरश लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त सभी अधिकारियों को इस आदेश को लागू करने के लिए छापेमारी करने और प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गये है।

इस आदेश का अनुपालन न करने या उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 की धाराओं के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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*27 दिसम्बर को जिला के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की जाएगी सुनवाई*

Municipal Corporation is dedicated to strengthening its enforcement wing and work towards an encroachment free Chandigarh*

*Mayor flags off a contingent of enforcement vehicles*

*Also introduces body cameras*

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*Chandigarh, October 25:-* Taking another step towards curbing  temporary encroachments from the city, Sh. Anup Gupta, city Mayor today flagged off a contingent of enforcement vehicles at MCC office premises in the presence of Ms. Anindita Mitra, IAS, Commissioner, Municipal Corporation Chandigarh and other councilors and officers of MCC.

With the addition of two utility vehicles,  one boom recovery van and three dual cabin truck vehicles to enhance the removal of encroachments from the city markets and road sides. Further, the body cameras shall ensure that in case of disputes, the recording can be checked to resolve the same.

While speaking on the occasion, the Mayor said that the enforcement wing in MCC has been strengthened to keep the city encroachments free.

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