MC Chandigarh removes ropes and obstructions from street light poles to ensure public safety

खंड सत्रीय ग्रामीण महिला खेल कूद प्रतियोगिता का बेहलों में करवाया गया आयोजन

-18-30 वर्ष आयु वर्ग व 30 -45 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में लिया हिस्सा

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पंचकूला, 19 अक्तूबर- महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी डॉक्टर सविता नेहरा द्वारा खंड सत्रीय ग्रामीण महिला खेल कूद प्रतियोगिता का बेहलों में आयोजन करवाया गया जिसमें खण्ड मोरनी की ग्रामीण महिलाओं ने 18-30 वर्ष के आयु वर्ग में 400 व 300 मीटर की दौड़ व साइकिल रेस तथा 30 -45 वर्ष के आयु वर्ग में मटका, आलू चमच व 100 मीटर की दौड़ में भाग लिया गया।
प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीया स्थान प्राप्त करने पर नकद पुरस्कार के तौर पर 2100, 1100 व  750 की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे विजेताओं के खातों में डाली जाएगी। कार्यक्रम में 112 डायल का स्टाफ, चैकी इंचार्ज श्री मुकेश कुमार ने खेल कूद में सुरक्षा प्रधान करवाने में सहयोग किया।
विभाग से  सुपरवाइजर सुनील कुमारी, तनुश्री, क्लर्क परमजीत, आंगनवाड़ी वर्कर व  आंगनवाड़ी हेल्पर उपस्थित रहे।  कार्यक्रम के अंत में सभी विजेताओं को जिला स्तरीय खेल-कूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बधाई दी गयी। इस अवसर पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों को स्वास्थ्य व पोषण सम्बंधित जानकारी दी गयी।

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जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा सीएमई का किया आयोजन

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पंचकूला 19 अक्टूबर- विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम पंचकूला द्वारा सेक्टर -1 स्थित रेड बिशप में एक सीएमई का आयोजन किया गया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 10 अक्तूबर को मनाया जाता हैं।


सीएमई का उद्घाटन महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा डॉ सोनिया त्रिखा ने किया।


  इस अवसर पर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा, डॉ आर एस पूनिया, सिविल सर्जन, पंचकूला डॉ मुक्ता कुमार, पीएमओ पंचकूला, डॉ राजीव कपूर और मानसिक स्वास्थ्य की नोडल अधिकारी डॉ स्नेह सिंह और डॉ एम पी शर्मा भी उपस्थित थे।


इस सीएमई के लिए मनोचिकित्सा विभाग, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के प्रमुख वक्ताओं को आमंत्रित किया गया था। पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के विशिष्ट वक्ताओं द्वारा जेरियाट्रिक साइकियाट्री जैसे डिमेंशिया, डिलिरियम, डिप्रेशन, चिंता, बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम जैसे विभिन्न विषयों को प्रस्तुत किया गया।

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त्यौहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विभिन्न क्षेत्रो में स्थित दूध की डेयरियों, किरयाणे की दुकानों व अन्य स्थानों का किया औचक निरीक्षण

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पंचकूला, 19 अक्तूबर- त्यौहारों के मद्देनजर आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देशानुसार जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी गौरव शर्मा ने अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आज विभिन्न दूध की डेयरियों, किरयाणे की दुकानों व अन्य स्थानों जैसे कोल्ड स्टोर, खाद्य पदार्थ बनाने की फैक्टरियों आदि का औचक निरीक्षण किया।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी गौरव शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच हेतू खाद्य प्रयोगशाला करनाल में विश्लेषण के लिये भेजे गए। उन्होंने बताया कि जो खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं थे उन्हें मौके पर नष्ट करवा दिया गया तथा सभी मिठाई विक्रेताओं एवं निर्माताओं व अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को ताजा व शुद्ध खाद्य पदार्थध्मिठाई ही बेचने की सलाह दी गई। इसके अलावा सभी दुकानदारों को दूषित व बासी मिठाई न बेचने की चेतावनी भी दी गई कि यदि कोई भी दुकानदार ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।  

इन दुकानों से लिए सैंपल
उन्होंने बताया कि विभाग की टीम द्वारा सेक्टर 9 स्थित विजय डेयरी से दूध व पनीर, सेक्टर 18 स्थित वर्मा डेयरी से दूध व पनीर तथा जसवी एंटरप्राईज़ेज़ से दूध व गुलाब जामुन के सैंपल लिए गए।

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पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी करेगा जिला प्रशासन

-20 अक्तूबर को प्रातः 11 बजे तक किए जा सकते हैं आवेदन

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पंचकूला, 19 अक्तूबर- जिला प्रशासन द्वारा दीपावली के उपलक्ष्य में पटाखों के लाईसेंस बिक्री हेतु 23 व 24 अक्तूबर को दो दिन के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाएंगे।


इस संबंध में जानकारी देते हुए उपमण्डल अधिकारी (ना0) पंचकूला डाॅ.ऋचा राठी ने बताया कि पंचकूला शहर में हैफेड के पीछे 12 स्टाॅल तथा नेताजी स्टेडियम रायपुररानी में एक स्टाॅल पर पटाखों की बिक्री के लिए लाईसेंस जारी किए जाएंगे।


उन्होंने बताया कि इस संबंध में एसडीएम कार्यालय में 20 अक्तूबर को प्रातः 11 बजे तक आवेदन किये जा सकते हैं। 20 अक्तूबर को सायं 3 बजे आवेदनों की समीक्षा करने के उपरांत अस्थाई लाईसेंस जारी किए जाएंगे।

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जिलाधीश ने जिला पंचकूला में हरित पटाखों को छोड़ कर सभी प्रकार के पटाखों के, उत्पादन, बिक्री व प्रयोग पर 31 जनवरी, 2023 तक लगाई रोक

– हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंचकूला के क्षेत्रीय अधिकारी को प्रतिदिन वायु गुणवत्ता पर निगरानी रखने के दिये निर्देश

– पटाखों से निकलने वाले नुकसानदायक रसायन स्वास्थ्य के साथ-साथ वायु की गुणवत्ता को भी करते हैं प्रभावित

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पंचकूला 19 अक्तूबर- जिलाधीश श्री महावीर कौशिक ने विस्फोटक अधिनियम 1884 तथा विस्फोटक नियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 जनवरी 2023 तक जिला पंचकूला में हरित पटाखों को छोड़ कर सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री एवं प्रयोग पर रोक लगा दी है।


जिलाधीश द्वारा जारी आदेशो के अनुसार हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंचकूला के क्षेत्रीय अधिकारी को प्रतिदिन वायु गुणवत्ता पर निगरानी रखने तथा इसकी रिपोर्ट संबंधित वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश दिये गए हैं।


पुलिस उपायुक्त, नगर निगम आयुक्त, उपमण्डल अधिकारी (ना0) पंचकूला एवं कालका, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नगर निगम पचंकूला व नगर परिषद कालका के कार्यकारी अधिकारी, सभी पुलिस स्टेशनों के एसएचओ, फायर आॅफिसर तथा अन्य फायर कर्मी इन आदेशों की दृढता से पालना सुनिश्चित करेंगे।


आदेशों में बताया गया है कि वायु प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर दुषप्रभाव तो पड़ता है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस की बीमारी/हृदय रोग आदि से ग्रस्त लोगों के लिए यह अत्यंत हानिकारण है। इसके अलावा पटाखों से निकलने वाले नुकसानदायक रसायन वायु गुणवत्ता पर भी कुप्रभाव डालते हैं।


आदेशों की उल्लंघना करने पर संबंधित के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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