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इंटर डिपार्टमेंट स्टेट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट में शिक्षा विभाग की टीम रही विजयी

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पंचकूला अक्टूबर 13: इंटर डिपार्टमेंट स्टेट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट में शिक्षा विभाग और राजकीय महाविद्यालय कालका की टीमों के बीच मैच ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेला गया। शिक्षा विभाग की टीम के कप्तान सौरभ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैंसला किया। कप्तान के इस फैंसले को टीम के गेंदबाजों ने सही साबित किया और राजकीय महाविद्यालय कालका की टीम को मात्र 20 ओवर में 7 विकेट पर 78 रनों पर ही रोक दिया। शिक्षा विभाग की टीम की और से अशोक कुमार ने 3 ओवर में 6 रन देकर 2 विकेट चटकाए। गुरमुख सिंह ने 2 ओवर में 4 रन देकर कर 1 विकेट लिया। निदेशक राजीव रतन ने भी गेंदबाजी में अहम भूमिका निभाई और 4 ओवर में 21 रन देकर 2 कीमती विकेट भी चटकाए। राजकीय महाविद्यालय कालका की टीम की और से दिए गए मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरे सलामी बल्लेबाज नवीन कुमार ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 29 गेंदों पर नाबाद 46 रनों की पारी से विपक्षी टीम के हौंसले तोड़ दिए। पहली बार ओपन करने आये निदेशक राजीव रतन ने भी अपने साथी का बखूबी साथ निभाया और 18 गेंदों पर 28 रनों की मदद से 84 रनों की अटूट साझेदारी से टीम को 10 विकेट की बड़ी जीत दिलाई। राजीव रतन को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया।

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पंचकूला जोन स्तर पर क्षेत्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में होगी निगम के एक से तीन लाख तक की राशि के मामलों की सुनवाई

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पंचकूला, 13 अक्तूबर- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन के अनुसार प्रत्येक मामले में एक लाख से तीन लाख तक की राशि के मामलों की सुनवाई पंचकूला जोन स्तर पर क्षेत्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में की जाएगी। इस दौरान कमेटी द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126,127 तथा धारा 135 से 140,142,143,146,152 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनाधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।


इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूप्योग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।


उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए निगम ने पंचकूला जोन की स्थापना की है। पंचकूला जोन के तहत आने वाले जिला कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 18 अक्तूबर को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के मुख्यालय, विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लाट -3 और 4, सेक्टर-14, पंचकूला के कार्यालय में की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है।


उन्होंने निगम के पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 18 अक्तूबर को पंचकूला जोन-1 में प्रातः 11 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के मुख्यालय, विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लाट-3 और 4, सेक्टर-14, पंचकूला के कार्यालय में होने वाली कार्यवाही में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।

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पराली का उचित प्रबंधन कर लाभ कमाएं किसान : एसडीएम

-एसडीएम राजेंद्र कुमार ने ग्रामीणों को किया पराली न जलाने के लिए जागरूक

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सिरसा, 13 अक्टूबर।


एसडीएम राजेंद्र कुमान ने कहा कि किसान पराली को जलाने की बजाये उसका उचित प्रबंध करके उससे लाभ कमाएं। सरकार की ओर से पराली का प्रबंधन करने पर एक हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से राशि दी जा रही है। किसान पराली प्रबंधन योजना का लाभ उठाकर पर्यावरण स्वच्छता में अपना सहयोग करें।


एसडीएम ने वीरवार को जिला के गांव नेजाडेला कला, पनिहारी व फ रवाई में किसानों को परली न जलाने के लिए जागरुक किया। उन्होंने कहा कि धान की पराली जलाने से वायु प्रदूषित होती है जिस कारण कई प्रकार के श्वास संबंधी रोग होने के साथ-साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए किसान पराली को जलाएं ना बल्कि उसका सदुपयोग करते हुए बेहतर प्रबंधन करें।


उप कृषि डा. बाबू लाल ने बताया कि पहले जहां पराली की गांठ बनाकर पराली प्रबंधन करने पर ही एक हजार रुपये दिये जाते थे। सरकार ने इस बार पराली को जमीन में मिलाकर पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को भी एक हजार रुपये प्रति एकड़ देने का निर्णय लिया है। इसका लाभ उठाने के लिए किसान जिसके लिए किसानों को एग्रीहरियाणाडोटजीओडोटइन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। उन्होंने बताया कि किसानों को जागरूक करने हेतु विभाग द्वारा 5 डेमो वैन चलाई जा रही है तथा गांव, ब्लाक व जिला स्तर पर किसान जागरूकता शिविर लगाए जा रहे है। इस अवसर पर उपमंडल कृषि अधिकारी डा. सतवीर सिंह ने बताया कि किसान अपने नजदीकी कस्टम हायरिंग सेंटर से संपर्क करके कृषि यंत्रो द्वारा धान की पराली का प्रबंधन करें।

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पटाखों के निर्माण, बिक्री व प्रयोग पर पाबंदी : जिलाधीश पार्थ गुप्ता

-जिलाधीश ने जारी किए आदेश- 31 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे आदेश
-ग्रीन पटाखों पर नहीं है कोई पाबंदी
सिरसा, 13 अक्तूबर।

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जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने अपराध प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों तथा विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियमों के तहत जिला की परिधि में तुरंत प्रभाव से ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य पटाखों के निर्माण, बिक्री एवं प्रयोग करने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किये है। यह आदेश आगामी 31 जनवरी 2023 तक लागू रहेंगे। जिलाधीश द्वारा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सलाह पर सरकार से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में जारी किये गए है।


जिलाधीश पार्थ गुप्ता द्वारा जारी आदेश के तहत इन आदेशों की अनुपालना पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, जिला के सभी उपमंडलाधीश, सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार/खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, मार्केट कमेटियों के सचिव, सभी पुलिस थानों के एसएचओ, फायर स्टेशन अधिकारी तथा अन्य अग्निश्मन कार्यालय का स्टाफ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सभी उपरोक्त अधिकारी इन आदेशों को लागू करने के लिए रैड करेंगे तथा प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।


जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत उपरोक्त आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्घ भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 तथा विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिलाधीश द्वारा यह आदेश जनहित में जारी किये गए है। जैसा कि सभी विधित है कि वायु प्रदूषण से गंभीर पर्यावरण व खतरे उत्पन्न होते है, जिनका मनुष्य विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों तथा श्वास एवं हृदय से संबंधित बीमारियों से पीडि़त व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।


जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने जारी आदेश में कहा है कि पटाखे जलाने से वायु में न केवल धातु के पार्टिकल, खतरनाक विषाक्त पदार्थ, खतरनाक रसायन एवं हानिकारक गैस निकलती है, अपितू खतरनाक हानिकारक तत्व जैसे पीएम 2.5 या पीएम 10 की मात्रा बढ़ जाती है जिससे वायु की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

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