उपायुक्त की अध्यक्षता में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगम की जमीन पर गांधी काॅलोनी के अतिक्रमण को हटाने को लेकर हुई अहम बैठक

पंचकूला के अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किये

पंचकूला, 25 अप्रैल- पंचकूला के पुलिस उपायुक्त श्री मोहित हांडा ने आज जरूरी सेवाओं जैसे कि स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं में लगे कर्मचारियों  को छोड़ कर पुलिस कमिश्नरेट, पंचकूला के अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किये है। 
राज्य सरकार द्वारा  कल  जारी किये गये आदेशों के तहत बताया गया है कि हरियाणा में फैलते कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करना आवश्यक है।  तदनुसार, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने पर विचार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जब तक कि विशेष रूप से अनुमति नहीं दी जाती है, चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।  

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इसी प्रकार, आज डीसीपी द्वारा जारी आदेशों के अंतर्गत कहा गया है कि कोविड -19 महामारी के संक्रमण के प्रसार के कारण जिला पंचकूला में मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा, जन शांति के लिए खतरे की संभावना है।  इसलिए, डीसीपी ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार और गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार पुलिस कमिश्नरेट, पंचकूला के पूरे इलाके में चार से अधिक लोगों के अनावश्यक इकठ्ठा होने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए है जब तक कि विशेष रूप से  समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है।  ये आदेश अगले आदेशों तक तत्काल प्रभाव से लागू होंगें।  ये आदेश स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।  

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आदेशों में कहा गया है कि  यदि कोई भी व्यक्ति इन आदेशो की उल्लंघना के लिए दोषी पाया गया, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होगा।

उपायुक्त की अध्यक्षता में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगम की जमीन पर गांधी काॅलोनी के अतिक्रमण को हटाने को लेकर हुई अहम बैठक

कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए जिलाधीश श्री मुकुल कुमार ने किए अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी

-आईटी/आईटीईएस इकाइयां और कॉर्पोरेट कार्यालय आगामी 3 मई, 2021 प्रात: 9:00 बजे तक घर से ही करेंगें कार्यालय संचालित-
 

– सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डल सभाओं के लिए दिनांक 17 अप्रैल, 2021 को जारी आदेशों में संशोधन –

पंचकूला 25 अप्रैल- जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन  प्राधिकरण के चेयरमैन श्री मुकुल कुमार  ने तत्काल प्रभाव से जिला पंचकूला में कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। 

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इन आदेशो के अनुसार जिला की सभी आईटी / आईटीईएस इकाइयां और कॉर्पोरेट कार्यालय आगामी 3 मई, 2021 प्रात: 9:00 बजे तक घर से ही अपने कार्यालय संचालित करेंगे।  सरकारी कार्यालयों के लिए, दिनांक 16 अप्रैल, 2021 को मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसी प्रकार, दिनांक 23 अप्रैल, 2021 को शाम 06:00 बजे के बाद दुकानों को बंद करने के संबंध में आदेश जारी रहेंगें।  *-सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डल सभाओं के लिए दिनांक 17 अप्रैल, 2021 को जारी आदेशों में संशोधन-* 
सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डल सभाओं के लिए दिनांक 17 अप्रैल, 2021 को जारी आदेशों के संशोधन के अंतर्गत सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और राज्य में अन्य सभाओं को कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में केवल उचित कोविड-19 व्यवहार के कड़ाई से पालन के साथ अनुमति दी जाएगी जिसमे सोशल डिस्टनसिंग मानदंड, फेस मास्क पहनना, सेनिटेशन, हाथ की सफाई और थर्मल स्कैनिंग के लिए प्रावधान इत्यादि शामिल है।  इसी तरह,  इनडोर स्थानों में, 30 व्यक्तियों तक की छत के साथ हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी।  इसमें सभी सिनेमा / थियेटर / मल्टीप्लेक्स / बार / होटल / क्लब / जिम शामिल होंगे।  इनडोर स्थानों की क्षमता शहरी स्थानीय निकाय / संबंधित विभाग द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी, जो कुर्सियों / बैठने या खड़े होने की क्षमता और वर्ग गज  में कवर किए गए क्षेत्र के बीच एक गणना संबंध को ध्यान में रखते हुए होगी। ऐसे ही, खुले स्थानों में, 50 व्यक्तियों तक की छत के साथ सभाओं की अनुमति होगी।  आदेशों के अनुसार अंत्येष्टि और दाह संस्कार के लिए, भागीदारी अधिकतम 20 व्यक्तियों तक सीमित होगी। इन आदेशों में निर्देशित किया गया है कि सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्यों और अन्य मण्डली सभाओं के आयोजन के लिए संबंधित (एस. डी.एम) की पूर्व अनुमति लेनी होगी।  (एस. डी.एम) संबंधित विभागों से आवश्यक एनओसी प्राप्त करने के बाद ही अनुमति जारी करेंगे। वहीँ, जनता को ‘कोरोना कर्फ्यू’ के आरंभ के समय भीड़ / यातायात की भीड़ से बचने के लिए केवल दिन के समय विवाह और अन्य कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए । 


आदेशों के अर्तगर्त कमीशनर नगर निगम पचंकूला, पुलिस उपायुकत पंचकूला, संबंधित एसडीएम, सभी एसएचओ, ईओ, एमसी कालका और डयूटी मजिस्ट्रेट -एवं-इंसिडेंट कमांडर इन निर्देशों को कडाई से लागू करेगें ।

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इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों व आईपीसी की धारा 188 और लागू अन्य कानूनी प्रावधानो के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

उपायुक्त की अध्यक्षता में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगम की जमीन पर गांधी काॅलोनी के अतिक्रमण को हटाने को लेकर हुई अहम बैठक

रविवार को कोरोना संक्रमण से ठीक हुए 219 व्यक्तियों को किया गया डिस्चार्ज : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 25 अप्रैल।

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                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला में रविवार को 219 कोरोना मरीजों को ठीक होने के उपरांत डिस्चार्ज किया गया है। आज जिला में 529 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रविवार को 1509 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए हैं। जिला में अबतक 12 हजार 35 कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं जिनमें से 9 हजार 819 ठीक होने के उपरांत अपने घर जा चुके हैं। इस समय 2070 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हैं तथा जिला की मृत्यु दर 1.21 प्रतिशत है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला में अबतक दो लाख 95 हजार 198 व्यक्तियों के सैंपल लिए जा चुके हैं। उन्होंने जिला वासियों से आह्वïान किया है कि वे घबराएं नहीं, किसी भी प्रकार की शंका होने पर अपनी टेस्टिंग अवश्य करवाएं ताकि समय रहते उपचार हो सके।


कोरोना संक्रमण फैलाव की कड़ी को तोडऩे में नागरिक करें सहयोग : उपायुक्त प्रदीप कुमार


                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोडऩे के लिए नागरिक कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य है, इसलिए नागरिक घर से बाहर निकलते समय सही ढंग से मास्क पहनें। सार्वजनिक स्थानों पर दो गज की दूरी का पालन करें। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक बने, सजग व सावधान रहें। प्रशासन द्वारा बाजारों व सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों के चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से गुजारिश की कि वे वैश्विक महामारी के फैलाव को रोकने में एकजुट होकर जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें और मास्क अवश्य लगाएं, सामाजिक दूरी बना कर रखने के साथ-साथ दिन में कई बार पर अपने हाथों को सेनेटाइजर या साबुन से अवश्य धोएं। इसके अलावा आवश्यक कार्य हो तो ही घर से बाहर जाएं, इसी में आपकी व आपके परिवार की सुरक्षा है।

होम आइसोलेशन में मरीज अपना रखें ख्याल, समस्या आने पर हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क :


                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमित लोगों को होम आइसोलेशन के अलावा गंभीर मरीजों को सामान्य अस्पताल में भी उपचार किया जा रहा है। किसी भी रूप से कोरोना संक्रमित व्यक्ति को परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन की ओर से नियुक्त स्वास्थ्य टीमें नियमित संक्रमित व्यक्ति से संपर्क साधते हुए उनके स्वास्थ्य सुधार में सहयोगी बन रही हैं। कोरोना संक्रमित लोगों की अपडेट रिपोर्ट लेने व अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थानीय नागरिक अस्पताल स्थित कोविड कंट्रोल रूम में स्थापित हेल्पलाइन नंबर 90530-13967 पर भी सूचित करें।

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संक्रमण से बचाव के लिए नागरिक अपना वैक्सीनेशन करवाए : उपायुक्त
                 उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि कोविड-19 का टीका पूरी तरह सुरक्षित एवं प्रभावी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी व्यक्ति टीकाकरण के बारे मेंं किसी के बहकावे में न आएं। पात्र लाभार्थी सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा अधिकृत निजी अस्पतालों में भी टीका लगवा सकते है। सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन निशुल्क लगाई जा रही है तथा निजी अस्पतालों में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क पर लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड के दोनों टीके पूरी तरह सुरक्षित एवं प्रभावी है, जिसे लगवाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है।

उपायुक्त की अध्यक्षता में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगम की जमीन पर गांधी काॅलोनी के अतिक्रमण को हटाने को लेकर हुई अहम बैठक

कोविड अस्पतालों में निगरानी के लिए विशेष अधिकारियों की होगी नियुक्तियां : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 25 अप्रैल।

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                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए अस्पतालों में अधिकारियों की नियुक्तियां की जाएंगी। ये अधिकारी लगातार ऑक्सीजन सप्लाई, दवा व कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए सुविधाओं का विशेष ध्यान रखेंगे तथा जिला प्रशासन को प्रतिदिन रिपोर्ट देंगे। ये निर्देश उपायुक्त ने रविवार को मुख्य सचिव हरियाणा की वीडियो कॉफ्रेंस के उपरांत अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए दिए।


                बैठक से पहले मुख्य सचिव हरियाणा विजयवर्धन ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, नगर आयुक्तों के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जिला में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए प्रबंधों की रिपोर्ट ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ऑक्सीजन गैस, दवा सप्लाई, अस्पतालों, होम आइसोलेशन, कंटेनमेंट जोन इत्यादि के संबंध में भी गहनता से समीक्षा की तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जिला की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली। वीडियो कॉफ्रेंस में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने भी उपायुक्तों को कोविड-19 संक्रमण पर अंकुश लगाने के मद्देनजर हिदायतें दी। लघु सचिवालय सिरसा स्थित वीडियो कॉफ्रेंस कक्ष में पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह, डीएमसी संगीता तेतरवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश अग्रवाल, एसडीएम जयवीर यादव, सिविल सर्जन डा. कृष्ण कुमार, डा. दीप सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

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                उपायुक्त प्रदीप कुमार ने मुख्य सचिव को जानकारी देते हुए बताया कि जिला में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है, अबतक 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के एक लाख 72 हजार से अधिक लोगों के वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जिला के सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में करीब 518 बैड कोरोना संक्रमितों के लिए रिजर्व रखे गए हैं जिनमें से 21 वैंटीलेटर, 45 आईसीयू बैड, 260 ऑक्सीजन बैड की सुविधा उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग एवं सतर्क है। कोरोना संक्रमण फैलाव के मद्देनजर हिदायतों की गंभीरता से पालना के लिए बनाई गई टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है कि वे कोरोना बचाव उपायों की गंभीरता से पालना करें। उन्होंने बताया कि संक्रमण फैलाव को रोकने के दृष्टिïगत कंटेनमेंट जोन में भी पुलिस व होमगार्ड के जवानों की तैनाती की जाएगी ताकि लोगों के अनावश्यक आवागमन पर अंकुश लगे।