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अनलॉक-2 : रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी : जिलाधीश बिढ़ान

सिरसा, 1 जुलाई।

धारा 144 लागूू, आदेश की अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई


                जिलाधीश रमेश चंद्र बिढ़ान द्वारा जारी आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक कफ्र्यू के दौरान अनावश्यक बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। जिलाधीश ने अनलॉक-2 के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश जारी किए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में  लाई जाएगी।

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                जिलाधीश बिढ़ान द्वारा जारी आदेश के तहत अनलॉक-2 के दौरान रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अनावश्यक उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत मूवमेंट की मनाही रहेगी। इस दौरान के अतिआवश्यक सेवाओं, कई शिफ्टों में औद्योगिक इकाइयों का संचालन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर व्यक्तियों और माल की आवाजाही, माल की ढुलाई व माल उतारना तथा बसों, हवाई जहाजों व ट्रेनों के माध्यम से यात्रा कर अपने गंतव्य की ओर जा रहे लोगों को छूट दी गई है।

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                अगर कोई व्यक्ति इन आदेश का उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, 269 व 270 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी इन आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे।

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एक साथ 14 क्षेत्र हुए कंटेनमेंट जोन मुक्त, साथ लगता क्षेत्र भी हुआ बफर जोन मुक्त

सिरसा, 1 जुलाई।


                जिला के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटीव मामले सामने आने पर प्रशासन द्वारा 14 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, अब निर्धारित अवधि पूरी होने पर सभी प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन मुक्त घोषित कर दिया है। इन क्षेत्रों के कंटेनमेंट मुक्त होने के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों के साथ लगते एरिया को भी बफर जोन मुक्त कर दिया है। अभी ऐहतियात के तौर पर मेडिकल टीम की तैनाती रखी गई है।

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                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि सिरसा में स्थानीय रानियां रोड़ वार्ड नम्बर 24, गली मोचीयांवाली नोहरिया बाजार, बेगु रोड़ स्थित गली नम्बर 6 वार्ड नम्बर 14, कंगनपुर रोड़ स्थित आरे वाली गली, एमसी कॉलोनी, शिव चोक पर भगत सिंह पार्क के पीछे, डबवाली में हुड्डïा कॉप्लेक्स नजदीक बीएसएनएल एक्सचेंज, वार्ड नम्बर 7 प्रेम नगर, खंड नाथूसरी चोपटा के गांव माखोसरानी, खंड बड़ागुढा का गांव नागोकी, खंड सिरसा का गांव कोटली, जेल कॉलोनी सिरसा, जिला जेल सिरसा, ऐलनाबाद खंड का गांव निमला क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन मुक्त किया है। प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट अनुसार निर्धारित अवधि में कोई भी कोरोना के फैलाव प्रभाव संबंधी मामला सामने नहीं आया है। इसी आधार पर उक्त एरिया को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है तथा साथ के क्षेत्र को भी बफर जोन मुक्त किया गया है। क्षेत्र से सभी प्रकार की सीलिंग हटा दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिगत अभी एक मेडिकल टीम की तैनाती रहेगी। यह टीम 14 दिन तक यहां तैनात रहेगी और इस दौरान होने वाली स्वास्थ्य गतिविधियों की रिपोर्ट देगी।

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                उन्होंने बताया कि एरिया को भले ही कंटेनमेंट जोन मुक्त किया गया है, लेकिन अभी एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात रहेगी, जोकि क्षेत्र के लोगों को जरूरत अनुसार स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देगी जिसमें मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट व एएनएम शामिल है। यह टीम इंफ्लयुंजा व बीमारी आदि मरीजों का इलाज करेगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि जिस प्रकार से 28 दिन की अवधि में आपने पुलिस व प्रशासन की टीम का सहयोग दिया है, उसी प्रकार आगे भी कोविड-19 से बचाव के लिए जारी प्रशासनिक हिदायतों की अनुपालना व सोशल डिस्टेसिंग बनाकर रखें। अनावश्यक रूप से घरों से न निकलें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

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