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डबवाली में मिला कोरोना पॉजिटीव केस, जिला प्रशासन ने बनाए कंटेनमेंट व बफर जोन

सिरसा, 27 मई।

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                  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि डबवाली के रविदास मोहल्ला में कोरोना पोजिटीव केस सामने आया है। कोरोना वायरस के फैलाव व इसकी रोकथाम के मद्देनजर डबवाली के रविदास नगर की गली नम्बर 1, 2, 3 व 4 व प्रेम नगर की कंडुखेड़ा वाली गली को किया कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जबकि रविदास नगर व प्रेम नगर के शेष क्षेत्रों के साथ लगते गोगामेड़ी कॉलोनी व राजीव नगर को किया बफर जोन घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों के प्रत्येक मकान को सैनिटाइज किया जाए। एसडीएम डबवाली कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे, जो सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे।


                  उपायुक्त बिढान ने बताया कि डबवाली निवासी की आईसीएआर-नेशनल रिसर्च सेंटर हिसार से कोरोना वायरस की पोजिटीव रिपोर्ट मिली है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, क्वारंनटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए योजना पर कार्य करें।

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                  उन्होंने बताया कि आशा वर्कर व एएनएम की टीमें तैयार की गई हैं, जोकि कंटेनमेंट जोन में आने वाले हर घर को सैनिटाइज करने के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति की डोर टू डोर स्क्रीनिंग / थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इस कार्य की निगरानी के लिए लेडी हैल्थ विजिटर को तैनात किया गया है। ये टीमें सिविल सर्जन के दिशा-निर्देशों अनुसार कार्य करेंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और स्क्रीनिंग/थर्मल स्कैनिंग आदि सभी आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाएं। इसके अलावा सुपरवाइजर और महिला एवं बाल विकास अधिकारी भी कार्यों की मॉनेटरिंग करेंगी।



एमएम मैमोरियल स्कूल में बनाया कंट्रोल रुम, दूरभाष नम्बर 01668-227755


                  उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीआर अंबेडकर महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डा. राकेश भट्टïी (94163-51853) व सहायक प्रोफेसर डा. सुरेंद्र पाल (94660-50987) को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि डबवाली के एमएम मैमोरियल स्कूल में कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष नम्बर 01668-227755 है। कंट्रोल रुम के इंचार्ज कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग तरुण गर्ग (94169-30996, 99926-06904)होंगे। साथ ही मेडिकल अधिकारी डा. सुदीप गोयल व डब्ल्यूसीडीपीओ कविता रानी सहयोगी के तौर पर कार्य करेंगे। डीआईओ एनआईसी कंट्रोल रूम में फोन कॉल प्राप्त करने तथा रिकॉर्ड मैनटेन के लिए चार डाटा इंट्री ऑपरेटर की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि कंट्रोल रूम में कोरोना वायरस के बचाव के सभी आवश्यक व्यक्तिगत उपकरण व दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सिविल सर्जन यह सुनिश्चित करेंगे कि इस क्षेत्र में 24 घंटे सभी आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध रहें। साथ ही कंट्रोल रुम में समुचित मात्रा में दवाइयां, एंबूलेंस व पेरा मैडिकल स्टाफ की तैनाती रहे। स्कूल प्रबंधन / प्रिंसिपल कंट्रोल रुम में सफाई व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल व सुचारु बिजली सप्लाई सुनिश्चित करेंगे।

कंटेनमेंट व बफर जोन में आवागमन पर पूर्णत: प्रतिबंध

                  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद डबवाली को निर्देश दिए हैं कि वे कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के पूरे क्षेत्रों को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाना सुनिश्चित करें। कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे चेहरे के मुखौटे, दस्ताने, टोपी, सैनिटाइजर, जूते उपलब्लध करवाने के साथ सोशल डिस्टेंस की अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में आने व बाहर जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करते हुए पर्याप्त संख्या में नाकों आदि की स्थापना करेगा। इसके साथ-साथ बफर जोन की आवश्यक बैरिकेडिंग की लाएगी, इसकी जिम्मेवारी कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी की रहेगी। कंटेनमेंट जोन में आपातकालीन सेवाओं को छोड़ कर अन्य सभी गतिविधियों को आगामी आदेशों तक रोक दिया गया है।

कंटेनमेंट जोन में लोगों को घर द्वार पर ही पहुंचाई जाएगी सब्जी व राशन


                  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि सहायक खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक रानियां यह सुनिश्चित करें कि कंटेनमेंट जोन में खाद्य पदार्थों राशन, दूध, ग्रोसरी, दवाइयां व सब्जियों की आपूर्ति सुचारु रहे। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि कंटेनमेंट जोन में लोगों को घर द्वार पर ही सब्जियों, राशन/किराने की वस्तुओं, दूध आदि पहुंचे। उन्होंने निर्देश कि डिलिवरी के समय ध्यान रखा जाए कि डिलिवरी ब्वाय पूरी तरह से सुरक्षा उपकरण पहनें हो और वह किसी भी घर के अंदर नहीं जाएगा और न ही किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आएगा। उप निदेशक पशुपालन विभाग कंटेनमेंट जोन में पशुओं के लिए हरे / सूखे चारे व पशुओं के लिए दवाईयों की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से रहेगी, इसके लिए बिजली विभाग की जिम्मेवारी रहेगी। इसी प्रकार स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति एसई पब्लिक हेल्थ द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित की जाए।


                  उन्होंने बताया कि साथ ही कंटेनमेंट जोन निवासियों का शत प्रतिशत आरोग्य सेतू एप पर अपलोड करवाया जाएगा। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे अपनी ड्यूटी का निर्वहन कुशलतापूर्वक व जिम्मेवारी के साथ करें। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी कोताही बरतता पाया जाता है, उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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सड़कों पर से गुजरने वाली झुकी तारें की जाएंगी ऊंची, उपायुक्त ने दिए अधिकारियों को दिशा निर्देश

सिरसा, 27 मई।

सड़कों पर से गुजरने वाली झुकी तारें की जाएंगी ऊंची, उपायुक्त ने दिए अधिकारियों को दिशा निर्देश


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि सड़कों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तारों को सुरक्षा के मद्देनजर ऊंचा किया जाए। इस कार्य को करने के लिए संबंधित विभागों के साथ मिलकर संयुक्त टीमें बना कर उपमंडल स्तर पर एक सप्ताह में प्वाइंटों का चयन कर रिपोर्ट करें।

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                उपायुक्त बिढ़ान बुधवार को अपने कैंप कार्यालय में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि बिजली विभाग ड्यूटी प्लान बना कर संबंधित विभागों से तालमेल बनाएं और जिन सड़कों पर बिजली लाइनें 6.5 मीटर से नीचे हैं तो उन्हें चिह्निïत कर जल्द से जल्द ऊंचा करवाया जाए। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान कर्मचारी व अधिकारी कोरोना वायरस के फैलाव से अपना बचाव भी रखें और सावधानी भी बरतें।

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                उपायुक्त ने मार्केटिंग बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर परिषद / पालिका के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन सड़कों पर बिजली की तारें नीचे है उनकी सूची बनाई जाए और बिजली विभाग से तालमेल स्थापित कर जल्द से जल्द नीची तारों को ऊंचा करवाएं। बैठक में अधीक्षण अभियंता बिजली निगम रणबीर सिंह, कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग कश्मीर चंद्र कंबोज, कार्यकारी अभियंता मार्केटिंग बोर्ड विजेंद्र शर्मा, कार्यकारी अभियंता पंचायती राज भरत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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कृषि यंत्रों की अनुदान प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

सिरसा, 27 मई।

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कृषि विभाग ने कोविड-19 महामारी के चलते कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले किसानों के हित में एक अहम निर्णय लिया है। विभाग ने किसानों को राहत देते हुए कृषि यंत्रों की अनुदान प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब किसानों को न तो परमिट लेने के लिए और न ही बिल जमा करवाने के लिए कार्यालय में नहीं आना पड़ेगा। यह कार्य अब किसान घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकेंगे।

परमिट के लिए नहीं आना पड़ेगा कार्यालय, ऑनलाइन बिल जमा करवा सकेंगे किसान


सहायक कृषि अभियन्ता इंजिनियर डी0 एस0 यादव ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि जिन किसानों ने स्मैम स्कीम के तहत 20 से 29 फरवरी 2020 तक आनलाइन आवेदन किया था तथा पिछले 4 वर्षों के दौरान कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ नही लिया है। ऐसे किसान बिना परमिट लिए विभागीय वैबसाइट पर अपलोडिड निर्माता/डीलर से खरीदे गए यंत्र का बिल, ई-वे बिल, कृषि यंत्र की फोटो व स्वघोषणा पत्र विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडोटएग्रीहरियाणासीआरएमडोटकॉम पर 15 जून तक अपलोड करवा दें। ट्रेक्टर गृह जिला में पंजीकृत हो तथा ट्रेक्टर की वेद्य आरसी हो। उन्होंने बताया कि जिन किसानों को परमिट जारी कर 30 जून तक बिल जमा करवाने की तिथि निर्धारित की थी, उन किसानों को भी 15 जून तक अपने बिल व अन्य दस्तावेज उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करवाने होंगे।

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भौतिक सत्यापन के दौरान देने होगें दस्तावेज:-


डी.एस. यादव ने बताया कि आरक्षित श्रेणी में आवेदन करने वाले किसानों को अतिरिक्त लाभ हेतु संबंधित कागजात जैसे अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड, ऑनलाइन आवेदन करने की रसीद, स्वघोषणा पत्र, बैंक की कॉपी तथा अपने जिले में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर के पंजीकरण की वैध कॉपी इत्यादि दस्तावेज मशीन के भौतिक सत्यापन के दौरान जमा करवाने होंगे। दस्तावेजों में किसी प्रकार की गलती व गलत जानकारी पर किसान अनुदान का पात्र नहीं होगा। किसान अधिक जानकारी के लिए सिरसा के उप कृषि निदेषक व सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।


फरवरी में इन कृषि यंत्रों के लिए मांगे गए थे आवेदन :


डी.एस.यादव ने बताया कि फरवरी 2020 में कृषि विभाग ने कॉटन सीड ड्रिल, सीधी धान बीजाई मषीन (डी.एस.आर.), लेजर लेण्ड लेवलर, फर्टिलाइजर ब्राडकास्टर, हे-रेक, मोबाईल ष्रेडर, पैडी ट्रांसप्लांटर, रिपर बाइंडर, षर्ब मास्टर, ट्रैक्टर चालित स्प्रै पम्प, रोटावेटर, पोस्ट होल डिगर व स्ट्रा बेलर के  आनलाईन आवेदन आमंत्रित किए थे। मार्च में लैजर लेण्ड लेवलर को छोडकर अन्य सभी कृशि यन्त्रों को परमिट दे दिए जाने थे, परन्तु लॉक डाऊन के चलते ऐसा नही हो सका।

अब 15 जून तक अपलोड करने होगें बिल:-


इंजीनियर डी.एस. यादव ने बताया कि विभाग ने स्मैम स्कीम के तहत अनुदान वाले कृषि यंत्रों के बिल जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 जून 2020 निर्धारित करते हुए परमिट जारी किए थे। लेकिन मुख्यालय की नई हिदायतों अनुसार ïइन किसानों को भी 15 जून तक अपने बिल व अन्य दस्तावेज विभाग की वैबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडोटएग्रीहरियाणासीआरएमडोटकॉम पर अपलोड करवाने होंगे।


निर्माता/डीलर बदलने का भी विकलप :-


डी.एस.यादव ने बताया कि विभाग द्वारा किसानों को निर्माता/डीलर बदलने की भी छूट दी है। जिन किसानों ने 20 से 29 फरवरी 2020 तक अनुदान के लिए आवेदन करते समय वेबसाइट पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए जिस निर्माता/डीलर का चयन कर लिया था यदि किसान अब किसी और डीलर से कृषि यंत्र खरीदना चाहता है या कृषि यंत्र का साइज बदलना चाहता है तो किसान विभाग की वैबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडोटएग्रीहरियाणासीआरएमडोटकॉम पर अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकता है। 

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