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कृषि यंत्रों की अनुदान प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

सिरसा, 27 मई।

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कृषि विभाग ने कोविड-19 महामारी के चलते कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले किसानों के हित में एक अहम निर्णय लिया है। विभाग ने किसानों को राहत देते हुए कृषि यंत्रों की अनुदान प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब किसानों को न तो परमिट लेने के लिए और न ही बिल जमा करवाने के लिए कार्यालय में नहीं आना पड़ेगा। यह कार्य अब किसान घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकेंगे।

परमिट के लिए नहीं आना पड़ेगा कार्यालय, ऑनलाइन बिल जमा करवा सकेंगे किसान


सहायक कृषि अभियन्ता इंजिनियर डी0 एस0 यादव ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि जिन किसानों ने स्मैम स्कीम के तहत 20 से 29 फरवरी 2020 तक आनलाइन आवेदन किया था तथा पिछले 4 वर्षों के दौरान कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ नही लिया है। ऐसे किसान बिना परमिट लिए विभागीय वैबसाइट पर अपलोडिड निर्माता/डीलर से खरीदे गए यंत्र का बिल, ई-वे बिल, कृषि यंत्र की फोटो व स्वघोषणा पत्र विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडोटएग्रीहरियाणासीआरएमडोटकॉम पर 15 जून तक अपलोड करवा दें। ट्रेक्टर गृह जिला में पंजीकृत हो तथा ट्रेक्टर की वेद्य आरसी हो। उन्होंने बताया कि जिन किसानों को परमिट जारी कर 30 जून तक बिल जमा करवाने की तिथि निर्धारित की थी, उन किसानों को भी 15 जून तक अपने बिल व अन्य दस्तावेज उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करवाने होंगे।

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भौतिक सत्यापन के दौरान देने होगें दस्तावेज:-


डी.एस. यादव ने बताया कि आरक्षित श्रेणी में आवेदन करने वाले किसानों को अतिरिक्त लाभ हेतु संबंधित कागजात जैसे अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड, ऑनलाइन आवेदन करने की रसीद, स्वघोषणा पत्र, बैंक की कॉपी तथा अपने जिले में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर के पंजीकरण की वैध कॉपी इत्यादि दस्तावेज मशीन के भौतिक सत्यापन के दौरान जमा करवाने होंगे। दस्तावेजों में किसी प्रकार की गलती व गलत जानकारी पर किसान अनुदान का पात्र नहीं होगा। किसान अधिक जानकारी के लिए सिरसा के उप कृषि निदेषक व सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।


फरवरी में इन कृषि यंत्रों के लिए मांगे गए थे आवेदन :


डी.एस.यादव ने बताया कि फरवरी 2020 में कृषि विभाग ने कॉटन सीड ड्रिल, सीधी धान बीजाई मषीन (डी.एस.आर.), लेजर लेण्ड लेवलर, फर्टिलाइजर ब्राडकास्टर, हे-रेक, मोबाईल ष्रेडर, पैडी ट्रांसप्लांटर, रिपर बाइंडर, षर्ब मास्टर, ट्रैक्टर चालित स्प्रै पम्प, रोटावेटर, पोस्ट होल डिगर व स्ट्रा बेलर के  आनलाईन आवेदन आमंत्रित किए थे। मार्च में लैजर लेण्ड लेवलर को छोडकर अन्य सभी कृशि यन्त्रों को परमिट दे दिए जाने थे, परन्तु लॉक डाऊन के चलते ऐसा नही हो सका।

अब 15 जून तक अपलोड करने होगें बिल:-


इंजीनियर डी.एस. यादव ने बताया कि विभाग ने स्मैम स्कीम के तहत अनुदान वाले कृषि यंत्रों के बिल जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 जून 2020 निर्धारित करते हुए परमिट जारी किए थे। लेकिन मुख्यालय की नई हिदायतों अनुसार ïइन किसानों को भी 15 जून तक अपने बिल व अन्य दस्तावेज विभाग की वैबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडोटएग्रीहरियाणासीआरएमडोटकॉम पर अपलोड करवाने होंगे।


निर्माता/डीलर बदलने का भी विकलप :-


डी.एस.यादव ने बताया कि विभाग द्वारा किसानों को निर्माता/डीलर बदलने की भी छूट दी है। जिन किसानों ने 20 से 29 फरवरी 2020 तक अनुदान के लिए आवेदन करते समय वेबसाइट पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए जिस निर्माता/डीलर का चयन कर लिया था यदि किसान अब किसी और डीलर से कृषि यंत्र खरीदना चाहता है या कृषि यंत्र का साइज बदलना चाहता है तो किसान विभाग की वैबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडोटएग्रीहरियाणासीआरएमडोटकॉम पर अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकता है। 

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