Vijayadashami Symbolizes the Victory of Good Over Evil- Chief Minister

रोजगार मेला 3 मार्च को

सिरसा, 27 फरवरी।


                हरियाणा सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करवाने के उद्देश्य से समय-समय पर रोजगार मेले लगवाए जा रहे हैं। इसी मुहीम के तहत जिला रोजगार कार्यालय सिरसा द्वारा 3 मार्च 2020 को प्रात: 10 बजे स्थानीय पुलिस लाइन स्थित कम्युनिटी हॉल में रोजगार मेेले का आयोजन किया जाएगा।


                सहायक रोजगार अधिकारी पंकज ने बताया कि इस रोजगार मेले में विभिन्न कम्पनियों द्वारा प्रार्थियों का चयन मौके पर ही किया जाएगा। इस पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं व स्नातक, आयु सीमा 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए व अन्य जानकारी कम्पनियों द्वारा मौके पर ही दी जाएगी। इसके अतिरिक्त पंजीकृत प्रार्थियों को वित्तीय सहायता के संबंध में मेले में स्वरोजगार संबंधी सूचना भी प्रदान की जाएगी।


                उन्होंने बताया कि रोजगार मेले के दिन प्रार्थी अपने साथ सभी मूल प्रमाण पत्र, उनकी फोटो प्रति, रिहायशी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीकरण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बायोडाटा व पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर आएं। उन्होंने बताया कि प्रार्थी का नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना जरूरी है जिन प्रार्थियों का नाम पंजीकृत नहीं है व मेले में आना चाहते हो तो वे अपना पंजीकरण विभाग की वैबसाइट एचआरईएक्स डॉट जीओवी डॉट इन पर करवा कर अपना पंजीकरण पत्र साथ लेकर मेले में आएं। इस संबंध में अन्य कोई जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय सिरसा व दूरभाष नम्बर 01666-247443 पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।

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सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर चारा डालने वालों पर होगी कार्रवाई

सिरसा, 27 फरवरी।


            नगर परिषद सिरसा की सीमा में यदि कोई व्यक्ति खुले में पशुओं को चारा डालता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

5 marla newly Built Ground floor Sector 22, Chandigarh


                सचिव नगर परिषद गुरशरण सिंह ने बताया कि प्राय: नगर परिषद की सीमा में स्थित पशु चारा बेचने वाले खुले में हरा चारा डाल देते हैं जिसके कारण न केवल दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है बल्कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था भी प्रभावित होती है। उन्होंने हरा चारा विक्रेताओं व आमजन से आग्रह किया है कि वे हरा चारा खुले में डालने की बजाय इसे स्थानीय गौशाला / नंदीशाला में पहुंचाए। उन्होंने बताया कि यदि कोई विक्रेता खुले में हरा चारा डालता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई की जाएगी।

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