*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

19 जनवरी, 2022 तक बढाई गई ’महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ आदेश की अवधि-जिलाधीश महावीर कौशिक

जिला में रैली, प्रदर्शन, धरना इत्यादि पर पूर्णतः रहेंगी पाबंदी-जिलाधीश

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पंचकूला, 12 जनवरी- जिलाधीश श्री महावीर कौशिक ने कोरोना के नये वेरिएंट ओमिक्रोन तथा कोरोना वायरस के बढते मामलों के दृष्टिगत जिला में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 19 जनवरी सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी है।


जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार इस अवधि केे दौरान जिला में सभी प्रकार की जन सभाओं, रैली, प्रदर्शन, धरने इत्यादि पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।


जारी आदेशों के अनुसार पुलिस उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी (ना0), सिविल सर्जन पंचकूला व सभी इंसीडेंट कमांडर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए फाई फोल्ड स्ट्रैटजी टैस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन-कोविड-19 उचित व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेंगे।

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नगर निगम आयुक्त, पंचकूला सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी। इसके साथ ही पुलिस उपायुक्त आदशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। उपमंडल अधिकारी (ना0) अपने क्षेत्र में आदेशों की दृढता से पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
इन आदेशो की उलंघना करने वालों पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।