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12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

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पंचकूला, 9 नवंबर-   राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला और नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में वर्ष 2022 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर, 2022 को जिला न्यायालय में आयोजित की जाएगी।


सुश्री संप्रीत कौर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि नेगोशियेबल इंस्टूमेंटल एक्ट की धारा  138 के तहत मामले, धन वसूली मामले, एमएसीटी, श्रम एवं रोजगार विवाद मामले, बिजली, पानी के बिल और अन्य बिल भुगतान के मामले (गैर-कंपाउंडेबल को छोड़कर) व भुगतान के अन्य मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले और अन्य मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाया जाएगा।


उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाने के लिए इच्छुक है, तो वह संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के कार्यालय में आवेदन कर सकता है।

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