हिमाचल के मंदिरों में नो मास्क-नो दर्शन पॉलिसी लागू, जिला प्रशासन ने भी जारी किए दिशा-निर्देश : उपायुक्त अनीश यादव
उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश द्वारा मंदिरों में दर्शन करने के लिए नए नियमों को लागू किया गया है। हिमाचल सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों का अनुसरण कर नागरिक वहां मंदिरों में दर्शन करें।
उपायुक्त ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की आपदा प्रबंधन सेल द्वारा जारी पत्र के अनुसार कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हिदायतें जारी की गई है। नवरात्र में हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों में शीश नवाने के लिए हजारों की संख्या में बाहर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिरों में दर्शन के दौरान भीड़ से कोरोना संक्रमण के फैलाव की संभावना रहती है।
इसलिए 17 अगस्त तक चलने वाले श्रावण अष्टमी नवरात्र के दौरान मंदिरों में नो मास्क-नो दर्शन पॉलिसी लागू कर दी गई है। केवल ऐसे श्रद्धालुओं को मंदिरों/ शक्तिपीठों के दर्शन करने की अनुमति होगी जिनके पास या तो आरटी-पीसीआर की 72 घंटे पूर्व की निगेटिव रिपोर्ट होगी, या फिर दोनों डोज का सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा जाली रिपोर्ट देने वालों पर कानूनी दंड के प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश हिमाचल के सभी जिलों में 18 अगस्त तक लागू रहेंगे। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।