*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

हिमशिखा पिंजौर व गांव समलहेड़ी में कोरोना पोजिटिव मामले पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया

पंचकूला 27 जुलाई – उपायुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने आदेश जारी कर पोस्ट आफिस वाली गली बरवाला, मकान न0 436, बी-2 शिव कालोनी पिंजौर, मकान 183 ए, बी-4 मैन विराट रोड हिमशिखा पिंजौर व गांव समलहेड़ी में कोरोना पोजिटिव मामले पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इसके साथ लगता क्षेत्र बफर जोन में रहेगा।
एक अन्य आदेश में उपायुक्त ने सैक्टर-2, जी एच 94 टावर ए सैक्टर 20, मकान 418 से 422 चण्डीमंदिर एवं गांव कोट के कंटेनमेंट क्षेत्रों को मुक्त कर दिया गया है।

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उपायुक्त के आदेशानुसार इस कंटेनमेंट जोन के पंचकूला के एसडीएम धीरज चहल, व कालका एसडीएम राकेश संधु ओवर आल इंचार्ज होंगें व तहसीलदार बरवाला आनन्द रावल व तहसीलदार कालका वीरेन्द्र गिल उनकी सहायता करेंगे। कंटेनमेंट जोन पशु पालन विभाग के उपनिदेशक पशु चारे की व्यवस्था करेंगें तथा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी क्षेत्र को सेनीटाईज करवाना सुनिश्चित करेंगें। जिला विकास एवं पचंायत अधिकारी क्षेत्र को सेनीआईज करवाना सुनिश्चित करेंगें।

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इसके अलावा सिविल सर्जन डा. जसजीत कौर रोगी को आईसोलेट करने के अलावा चिकित्सकों की टीमों का गठन कर घर घर स्क्रीनिंग एवं सांस व फ्लू आदि से ग्रस्त लोगों की जाचं एवं नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के साथ ही रोगियों के कंटेक्ट में पहले व अब तक रहे लोगों की पहचान एवं जांच का कार्य करेंगे।


जारी आदेशानुसार कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन में पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती एवम् नाके लगवाना सुनिश्चित करेंगें। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक आवश्यक सेवाओं की पूर्ति तथा कार्यकारी अभियंता उत्तर हरियाणा बिजली निगम बिजली सप्लाई तथा कार्यकारी अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग को पेयजल सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।