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हरियाणा सरकार ने हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणियों का ब्याज माफ करने का लिया निर्णय

-31 मार्च 2019 को बकाया पड़ी मूलधन राशी  की एकमुश्त या किस्तों में 1 जून 2022 तक अदायगी कर उठा सकेंगे ब्याज माफी योजना का लाभ

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पंचकूला, 12 जनवरी- हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणियों का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है इसके लिए श्रण धारकों को 31 मार्च 2019 को बकाया पड़ी मूलधन राशि की एकमुश्त या किस्तों में 1 जून 2022 तक अदायगी करनी होगी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि ब्याज माफी स्कीम के अंतगर्त वही व्यक्ति पात्र होंगे जिनकी ऋण राशि 31 मार्च 2019 को अतिदेय है या जो अपने ऋण खाते में बकाया मूलधन राशि की पूर्ण अदायगी एकमुश्त या किस्तों मे 1 जून 2022 तक अदा कर देंगे।  इसके अलावा ऋणी को ब्याज माफी का लाभ केवल पूर्ण समस्त बकाया पड़ी मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस स्कीम की समय सीमा 1 जून 2022 तक है। इसके बाद स्कीम की समय सीमा बढ़ाने बारे किसी भी प्रकार का अनुरोध मान्य नही होगा।

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उन्होंने सभी ऋणियों के उतराधिकारियों/जमानतदारों से अपील करते हुए कहा कि वे सरकार की इस अनूठी योजना का लाभ उठाएं और अपने समस्त बकाया पड़े मूलधन ऋण की 1 जून 2022 तक पूर्ण अदायगी कर शत प्रतिशत ब्याज मॉफी का लाभ प्राप्त करें। इस सम्बन्ध में किसी भी जानकारी के लिए जिला प्रबन्धक, हरियाणा महिला विकास निगम, एस0सी0ओ0 30, प्रीत कॉम्पलैक्स, सैक्टर-12ए, रैली, पंचकूला, दूरभाष न0  0172- 2585271 से सम्पर्क किया जा सकता है।