*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

हरियाणा सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा विभाग द्वारा किसानो के लिए सोलर पंप स्थापित करने के 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

पंचकूला, 26 नवंबर-   हरियाणा  सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा विभाग द्वारा किसानो के लिए सोलर पंप स्थापित करने के 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ किसानों के साथ साथ गौशाला संचालक, वाॅटर यूजर एसोसियेशन और सामुहिक सिंचाई से जुड़ी संस्थायें और संस्थान भी ले सकते है।

अतिरिक्त उपायुक्त एवं नवीन नवीनीकरण ऊर्जा की मुख्य परियोजना अधिकारी श्रीमती मनीता मलिक ने बताया कि इस योजना के तहत 3 होर्स पाॅवर से 7.5 होर्स पाॅवर तक के सोलर पंप उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इन सोलर पंप पर आने वाले खर्च पर सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वहीं किसान सोलर पंप योजना के पात्र होंगे, जिन्होंने सूक्षम सिंचाई प्रणाली अथवा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई है। जिन किसानों ने अभी तक यह दोनों पद्धतियां नहीं अपनाई और वे इन्हें अपनाने के लिये सहमत है, वे भी योजना का लाभ उठा सकते है। 

अतिरिक्त उपायुक्त एवं नवीन नवीनीकरण ऊर्जा की मुख्य परियोजना अधिकारी श्रीमती मनीता मलिक ने बताया कि इस योजना के तहत 3 होर्स पाॅवर से 7.5 होर्स पाॅवर तक के सोलर पंप उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इन सोलर पंप पर आने वाले खर्च पर सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वहीं किसान सोलर पंप योजना के पात्र होंगे, जिन्होंने सूक्षम सिंचाई प्रणाली अथवा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई है। जिन किसानों ने अभी तक यह दोनों पद्धतियां नहीं अपनाई और वे इन्हें अपनाने के लिये सहमत है, वे भी योजना का लाभ उठा सकते है। 

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिये इच्छुक किसान सरल पोर्टल पर 30 नवंबर तक ेंतंसींतलंदंण्हवअण्पद साईट पर आॅन लाईन आवेदन कर सकते है। उन्होंने कहा कि आॅफ लाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के परियोजना अधिकारी राजेंद्र कुमार से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अथवा मोबाइल नंबर 7986033796 या दूरभाष नंबर 0172-2582337 से प्राप्त की जा सकती है।

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