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*हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से 31 जुलाई तक कानूनी जागरूकता शिविरों का किया जा रहा आयोजन*

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पंचकूला, 19 जुलाई-  हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से 31 जुलाई तक विभिन्न स्थानों पर कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 

इस संबंध में जानकारी देते हुये जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि 21 जुलाई को प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रविदास धर्मशाला बरवाला में पैनल एडवोकेट सुश्री प्रोमिला भारद्वाज द्वारा आमजन को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया जायेगा। 

उन्होंने बताया कि आमजन को महिलाओं की शिकायतों के समाधान में राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य/जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की भूमिका और कार्यों का परिचय दिया जायेगा। इस अवसर पर महिलाएं और संविधान में उनके मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचार (रिट), पारिवारिक कानून में विवाह और तलाक, भरण-पोषण, न्यायिक अलगाव, महिलाएं और संपत्ति का अधिकार के बारे में जागरूक किया जायेगा। इसी प्रकार आपराधिक और नागरिक कानून में अश्लीलता, एसिड हमला, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, अपहरण और यौन उत्पीड़न, क्रूरता के बारे में जागरूक किया जायेगा। उन्होंने बताया कि  श्रम कानून में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, कारखाना अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के बारे में बताया जायेगा।

उन्होंने बताया कि महिलाएँ और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार में गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, प्रसवपूर्व निदान तकनीक संशोधन अधिनियम 2002 के बारे में जागरूक किया जायेगा। इसी प्रकार शिविर में मुफ्त कानूनी सहायता और सेवाएं, गिरफ्तारी से पहले और बाद में महिलाओं का अधिकार, गिरफ्तारी का आधार, अपराधों के प्रकार (जमानती और गैर जमानती), गिरफ्तारी वारंट, जमानत के अधिकार सहित गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार के बारे में भी जागरूक किया जायेगा।

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