*27 दिसम्बर को जिला के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की जाएगी सुनवाई*

हरियाणा में बढ़ाया गया लॉकडाउन।

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14 जून तक बढ़ाया गई महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि।

दुकानों को दो समूहों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति है,।

दुकानों के खुलने के लिए ऑड-ईवन सिस्टम जारी रहेगा।

शॉपिंग मॉल को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति है।

रेस्तरां और बार (होटल और मॉल सहित) को 50% बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति है पर सामाजिक दूरियों के साथ।

मंदिरो व प्रार्थना घरों में एक बार मे 21 से ज्यादा व्यक्ति ना हों।

शादी में व फ्यूनरल में 21 लोगों को इजाजत।

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इनसे अलग आयोजनों में 50 से ज्यादा व्यक्ति ना हों, 50 से ज्यादा के लिए प्रशासन से अनुमति अनिवार्य।