हरियाणा में बढ़ाया गया लॉकडाउन।
14 जून तक बढ़ाया गई महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि।
दुकानों को दो समूहों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति है,।
दुकानों के खुलने के लिए ऑड-ईवन सिस्टम जारी रहेगा।
शॉपिंग मॉल को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति है।
रेस्तरां और बार (होटल और मॉल सहित) को 50% बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति है पर सामाजिक दूरियों के साथ।
मंदिरो व प्रार्थना घरों में एक बार मे 21 से ज्यादा व्यक्ति ना हों।
शादी में व फ्यूनरल में 21 लोगों को इजाजत।
इनसे अलग आयोजनों में 50 से ज्यादा व्यक्ति ना हों, 50 से ज्यादा के लिए प्रशासन से अनुमति अनिवार्य।