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हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा व्यकितगत कारोबार स्थापित करने के लिए महिलाओं को बैंको के माध्यम से 3 लाख रूप्ये तक का उपलब्ध करवायी जाती है ऋण सुविधा *

18 से 60 वर्ष तक की महिलांऐ  उठा सकती हैं इस ऋण संुविधा का लाभ

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पंचकूला, 15 मई- हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यकितगत कारोबार स्थापित करने हेतु बैंको के माध्यम से 3 लाख रूप्ये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरू की गई है , जिसमें जिला पंचकूला के लिए 20 केसों का लक्ष्य रखा गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए निगम के जिला प्रबंधक, श्री विजय सैनी ने बताया कि योजना के अंर्तगत जिन महलिाओं की वार्षिक आय 3 लाख रूप्ये तक तथा आयु 18 से 60 वर्ष है, वो इस योजना के लिए पात्र होंगी।

उन्होने बताया कि कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला  को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष राशि बैकों के माध्यम से दी जाएगी। बैंक ऋण के उपर लगे ब्याज की प्रतिपुर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी। जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रूप्ये व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी।

उन्होने बताया कि विभिन्न गतिविधियों के लिए जैसे कि बुटिक, सिलाई कढाई, आटो, ई-रिक्शा, मसाला, आचार ईकाइयां , खाद्य प्रसंसकरण, कैरी बैग का निर्माण , बेकरी , रेडीमेड गारमेंटस, कम्पयूटर जांच वर्कस इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य जिसको महिलाएं करने में सक्षम हो उन सभी कार्यों को ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी ताकि महिला अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो।  अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम, एससीओ 30, प्रीत काॅम्प्लैक्स सैक्टर 12ए रैली पंचकूला तथा दूरभाष नंबर 0172-2585271 पर संपर्क कर सकते हैं।

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