हरियाणा महिला विकास निगम की व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए 40 केसों का लक्ष्य निर्धारित
पंचकूला, 22 जून- हरियाणा महिला विकास निगम की व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए 40 केसों ( 20 अन्य श्रेणी व 20 अनुसूचित जाति ) का लक्ष्य रखा गया है। जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये से कम हो तथा उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो वह इस योजना के अंतर्गत 1.50 लाख रुपये तक का ऋण लेने के लिये आवेदन कर सकती है ।
यह जानकारी देते हुए निगम के जिला प्रबन्धक श्री विजय सैनी ने बताया कि इस पर निगम द्वारा 25 प्रतिशत ( अधिकतम 10,000 रुपये अन्य श्रेणी व 25 हजार रुपये अनुसूचित जाति) अनुदान राशि दी जाती है जबकि 10 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं वहन करना पड़ता है। शेष राशि की व्यवस्था राष्टीªयकृत/ सहकारी बैकों से करवाई जाती है।
उन्होंने बताया कि ऋण की यह व्यवस्था शहरी और ग्रामीण पात्रों के लिए विभिन्न क्रियाकलापों जैसे की सिलाई, कढ़ाई, करियाना, मनियारी, रेडीमेट गारमैन्टस, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक व जनरल स्टोर इत्यादि के लिये उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये निगम के जिला कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम, एस0 सी0 ओ0 30, प्रीत काॅम्पलैक्स बिल्डिंग, रैली सैक्टर 12ए, पंचकूला फोन न0 0172-2585271 पर सम्पर्क कर सकते हैं।