हरियाणा के 22 जिलों और 33 उप-मण्डलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
पंचकूला 12 फरवरी : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्यायमूर्ति श्री ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में पूरे हरियाणा राज्य में वर्ष 2023 की अपनी पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हरियाणा के 22 जिलों और 33 उप-मंडलों में किया गया। ऐ0डी0आर0 केंद्रों में कार्यरत स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) के मामलों सहित सिविल, आपराधिक, वैवाहिक, बैंक वसूली, आदि से संबंधित कुल 187095 मामले निपटाए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का उद्देश्य वादकारियों को अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए एक मंच प्रदान करना है।
श्री सुभाष मैहला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सेशन डिविजन यमुनानगर में लोक अदालत पीठों का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व-मुकदमेंबाजी स्तर पर 81462 मामले लिए गए और 67076 मामलों का निपटारा किया गया तथा 13,05,30,287 रुपए की कुल धनराशि का निपटान किया गया।
इसके अलावा 196516 लंबित मामलों को लिया गया और इनमें से 120019 मामलों में फैसला किया गया तथा कुल राशि 1,71,83,53,041 रुपए का निपटान किया गया।
पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित दोनों चरणों मे 187095 मामलों की कुल संख्या का निपटारा किया गया, जिससे पक्षकारों के बीच 1,84,88,83,328 रुपए की कुल राशि का निपटान हुआ।