IGNOU extends Fresh Admission (except for Semester-based and Certificate Programme) & Re-Registration up to 30 th September, 2025

हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद व समग्र शिक्षा द्वारा एचसीएल टेक्नोलाजी के सहयोग से पंचकूला में आयोजित टेक-बी प्लेेसमेंट कार्यक्रम में छात्रों को सर्टिफिकेट वितरित करते हुए (23 अगस्त 2022 )

हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल पंचकूला में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद व एचसीएल कम्पनी के बीच टेक-बी कार्यक्रम के तहत समझौते ज्ञापन को हस्तांतरित करते हुए।(23 अगस्त 2022 )

हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद व समग्र शिक्षा द्वारा एचसीएल टेक्नोलाजी के सहयोग से पंचकूला में आयोजित टेक-बी प्लेेसमेंट कार्यक्रम में सम्बोधित करते हुए। (23 अगस्त 2022 )

*जिला नगर योजनाकार द्वारा नियंत्रित क्षेत्र एक्ट में बड़ी कार्यवाही करते हुये गांव रायपुररानी की राजस्व सम्पदा में दो दुकानो को किया ध्वस्त* 

For Detailed


पंचकूला, 23 अगस्त- जिला नगर योजनाकार द्वारा नियंत्रित क्षेत्र एक्ट में बड़ी कार्यवाही करते हुये गांव रायपुररानी की राजस्व सम्पदा में दो दुकानो को ध्वस्त किया गया। इस कार्यवाही में जिला नगर योजनाकार श्रीमति गुंजन वर्मा, सहायक योजनाकार श्री पंकज बेनीवाल,  तहसीलदार विरेन्द्र गिल बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त जिला नगर योजनाकार (ई0) की टीम किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद था। लोगोें द्वारा तोड़-फोड़ का काफी विरोध किया गया, लेकिन विभाग ने अपनी कार्यवाही जारी रखी।   इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार श्रीमति गुंजन वर्मा ने बताया कि इन अवैध निर्माणों पर कार्यवाही करने से पहले 27 मई को कारण बताओ नोटिस व 28 जून को रेस्टोरेशन आॅर्डर भी दिया गया था, लेकिन इन निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना यदि कोई भी अवैध निर्माण या काॅलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही करता है तथा इनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है।  उन्होंने आम जनता से अनुरोध किया कि वे विभाग से सी.एल.यु और लाईसेंस लिए बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें, ताकि उनकी कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और साथ ही अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।

ttps://propertyliquid.com/