*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

स्थानीय बिल्डर या काॅलोनाईजर द्वारा शहर में बसी अवैध काॅलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की जानकारी उपलब्ध करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10.05.2021 कर दी गई है।

For Detailed News-

पंचकूला, 26 अप्रैल- उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि रेजिडेंस वेल्फेयर एसोसिएशन / स्थानीय बिल्डर या काॅलोनाईजर द्वारा शहर में बसी अवैध काॅलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की जानकारी उपलब्ध करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10.05.2021  कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि यह जानकारी वैब पोर्टल  http://tcpharyana.gov.in/uac    पर अपलोड की जा सकती है।


श्री मुकुल कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अवैध काॅलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी की जानकारी जुटाने के लिये एक नया वेब पोर्टल शुरू किया गया है। इस वेब पोर्टल की शुरूआत मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा चंडीगढ से की गई थी ताकि रेजिडेंस वेल्फेयर एसोसिएशन और स्थानीय बिल्डर या काॅलोनाईजर अपनी काॅलोनिज में मूलभूत सुविधायें जैसे बिजली, पानी, सड़क, सीवरलाईन आदि कमी की जानकारी सांझा कर सके।


  उन्होंने बताया कि यह जानकारी सरकार को न केवल पाॅलिसी निर्णय लेने के लिये सहायता करेंगी बल्कि अवैध काॅलोनियों में मूलभूत सुविधायें प्रदान करने में भी उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि रेजिडेंस वेल्फेयर एसोसिएशन और स्थानीय बिल्डर या काॅलोनाईजर अवैध काॅलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी से संबंधित डाटा अगामी मई 10, 2021 तक मुहैया करवा सकते है।

https://propertyliquid.com

श्री मुकुल कुमार ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे शीघ्र अतिशीघ्र उपरोक्त वेबसाईट पर अपना डाटा अपलोड करें ताकि सरकार द्वारा इस पर उचित निर्णय लिया जा सके। इस बारे में अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला नगर योजनाकार, पंचकूला कमरा नंबर 330 दूसरी मंजिल लघु सचिवालय सेक्टर-1 पंचकूला, दूरभाष नंबर 0172-2561112 से संपर्क किया जा सकता है।