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सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ते कदम-

*किसानों को 3 से 10 हॉर्स पावर (एचपी) तक के सौर ऊर्जा पम्प पार मिलेगा 75 प्रतिशत अनुदान- अतिरिक्त उपायुक्त मनिता मलिक *

सरल हरियाणा पर 23 अगस्त से कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

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पंचकूला, 18 अगस्त- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा किसानों को 3 से 10 हॉर्स पावर (एचपी) तक के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर देगा। इस योजना के तहत पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर लाभार्थियों को सौर ऊर्जा पम्प दिए जाएंगे। जो किसान सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगवाना चाहता है वह सरल हरियाणा पर 23 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।


यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त मनिता मलिक ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा द्वितीय चरण में 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी के पूरे हरियाणा में लगभग 20 हजार सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई या फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हो और अपने खेत में जमीनी पाईप लाइन दबाकर सिंचाई करते हो। किसान जिस प्रकार का सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगवाना चाहता है, उन सभी संबंधित कंपनियों की सूची ऑनलाइन आवेदन में दर्शाई जाएगी, जिसमें किसान जिस कंपनी से सिस्टम लगवाना चाहता है, उस कंपनी का चयन ऑनलाइन आवेदन के समय ही करना होगा।


उन्होंने बताया कि किसान को केवल 25 प्रतिशत हिस्सा जैसे 3 एचपी मोनो ब्लाक डीसी के लिए 45075 रूपए, 5 एचपी मोनो ब्लाक डीसी के लिए 64581 रूपए, 7.5 एचपी मोनो ब्लाक डीसी के लिए 91894 रूपए, 10 एचपी मोनो ब्लाक डीसी के लिए 115507 रूपए, 3 एचपी सबमर्सिबल डीसी के लिए 46658 रूपए, 3 एचपी सबमर्सिबल एसी के लिए 45378 रूपए, 5 एचपी सबमर्सिबल डीसी के लिए 64724 रूपए,  एचपी सबमर्सिबल एसी के लिए 64581 रूपए, 7.5 एचपी सबमर्सिबल डीसी के लिए 92007 रूपए, 7.5 एचपी सबमर्सिबल एसी के लिए 92462 रूपए तथा 10 एचपी सबमर्सिबल एसी और डीसी के लिए 113515 रूपए जमा करवाना होगा।


उन्होंने बताया कि इस बार किसानों को अपना लाभार्थी हिस्सा केवल ऑनलाइन माध्यम द्वारा ही जमा करवाना होगा। ऑनलाइन आवेदन हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल saralharyana.gov.in  पर ही किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के समय परिवार पहचान पत्र जिसमें मोबाईल लिंक होना चाहिए, कृषि भूमि की जमाबंदी या फर्द तथा घोषणा पत्र प्रार्थी के पास अवश्य होना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में परियोजना अधिकारी संपर्क किया जा सकता है।

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