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सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम स्थापित करने के लिये जिले के किसानों को दिया गया 75 प्रतिशत अनुदान -अतिरिक्त उपायुक्त

– सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम की, की जायेगी भौतिक जांच

– सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम को बेचने, किसी अन्य स्थान पर लगाने पर वापिस ली जा सकती है सब्सिडी- मनिता मलिक

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पंचकूला, 23 जून- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम स्थापित करने पर जिले के किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान दिया गया है ताकि किसानों को ज्यादा वित्तिय खर्च ना करना पड़े और वे डीजल पम्पों से छुटकारा पा सके। जिले में सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम स्थापित करने हेतू वर्ष 2020-21 एव 2021-22 के दौरान 53 किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान दिया है। विभाग के पास इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ किसानों ने अपने सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टमों को किसी अन्य को बेच दिया है या निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उस सिस्टम को लगवा दिया है।


इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए श्री मनिता मलिक, अतिरिक्त उपायुक्त, पंचकूला ने बताया कि जब सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम लगवाने की स्वीकृति किसानों को दी गई थी, उस समय किसानों ने लिखित में दिया था कि वे अपने सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम को ना तो किसी अन्य को बेचेंगे तथा ना ही किसी अन्य स्थान पर लगवाएंगे। यदि वे ऐसा करेंगे तो सरकार उनसे दी गई 75 प्रतिशत अनुदान राशि वापिस ले सकती है। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार जिन किसानों ने सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम लगवाए हैं उनकी भौतिक जांच की जायेगी। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने अपने सिस्टमों को किसी अन्य को बेच दिया, निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उस सिस्टम को लगवा लिया है या कृषि सिचाई के अलावा घरेलू उपयोग कर रहा है तो उन किसानों से सरकार द्वारा 75 प्रतिशत की दी हुई अनुदान राशि नियमानुसार वापिस लेने के लिये कार्रवाही अमल में लाई जाएगी।

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