*MC Chandigarh cracks down on non-compliance with biometric attendance system*

सीडीएलयू की थ्यूरी परीक्षाएं कल से, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर परीधी में 144 लागू

सिरसा, 2 सितंबर।


                 जिलाधीश रमेश चंद्र बिढ़ाण ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की थ्यूरी की परीक्षाओं के मद्देनजर 3 सितम्बर से विभिन्न परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की है।

For Detailed News-


                 जिलाधीश रमेश चंद्र बिढ़ाण द्वारा जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक_ा नहीं हो सकते और न ही कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश कर सकता है। केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी व अधिकारी ही प्रवेश कर सकते है। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में  फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा के शांतिपंूर्ण एवं बेहतर ढंग से संपन्न करवाने के मद्देनजर जिलाधीश ने आपराधिक दंड प्रक्रिया 1973 के तहत धारा 144 लागू की है। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवेहलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

https://propertyliquid.com/