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दुकानें खुलने के समय में हुआ बदलाव, अब 10 से 2 बजे तक ही खुलेंगी किरयाणा की दुकानें

सिरसा, 30 मार्च।

दुकानदार लॉकडाउन के दौरान दी गई गाइडलाइन की गंभीरता से करें अनुपालना : उपायुक्त


              उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम इसके फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन में सभी को अपनी भागीदारी निभानी होगी तभी इस दिशा में सफलता हासिल की जा सकती है। लॉकडाउन की दृढता से अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्ेश्य से आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खोलने के समय में बदलाव किया गया है।


              उन्होंने बताया कि अब किरयाणा की दुकानें प्रात: 10 से 2 बजे तक ही खुलेंगी। इसी प्रकार दूध या डेयरी उत्पादन की दुकानें प्रात: 6 से 8 बजे व सायं 6 से 8 बजे तक, वेंडर के लिए प्रात: 6 से 9 बजे व शाम को 6 से 8.30 बजे का समय रहेगा। उन्होंने बताया कि फल व सब्जियों की दुकान खुलने का समय प्रात: 9 से 4 बजे तक का समय रहेगा। मेडिकल हाल का समय प्रात: 10 से सायं 5 बजे तथा पैट्रोल पंप प्रात: 7 से सायं 7 बजे तक खुले रहेंगे।


              लॉकडाउन में आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई व आपूर्ति सुगमत से आमजन को हो इसके लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। प्रशासन द्वारा दुकानदारों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इनकी अनुपालना गंभीरता से करें, ताकि लॉकडाउन को सफल बनाया जा सके। दुकानदार ध्यान रखें कि ग्राहक बाहर खड़ा हो और 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ उचित फासले के साथ रहेंगे । इसके लिए दुकान के बाहर 4 फुट की दूरी के साथ गोल सर्कल बनाये जाए ताकि ग्राहक उसमे खड रहे और बारी बारी से अपना सामान लेते रहे। ध्यान रहे कि दुकान पर ग्रहकों की संख्या 5 या 6 से ज्यादा ना हो। दुकानदार स्वयं व दुकान पर कार्य करने वाला व्यक्ति मास्क, दस्ताने व सैनिटाइजर के साथ रहे। दुकान के बाहर फिटकरी डेटोल का घोल पंप के साथ रखना जरूरी है । दुकानदार नाजायज रेट के साथ कालाबाजारी ना करे। निर्धारित मूल्य पर ही सामान बेचें। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। कोई भी नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

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