अब तक मंडियों में 99356 मीट्रिक टन धान में से 94815 मीट्रिक टन धान का हुआ उठान

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय जिनमें सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्व व जैन समुदाय के व्यक्तियों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।

पंचकूला 24 जुलाई- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय जिनमें सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्व व जैन समुदाय के व्यक्तियों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इनमें अल्पसंख्यक समुदायों से संबधित विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति प्रदान की योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। इसके लिए छात्रों से आॅनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है।

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उपायुक्त ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय से संबधित कोई भी छात्र, पोस्ट मैट्रिक, फ्रेश, रिन्यूवल छात्रवृति हेतू आॅनलाईन नेशनल स्काॅलरशिप पोर्टल www.scholarship.gov.in पर आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी व उनके अभिभावकों की सभी स़्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होनंे बताया कि छात्रों ने पूर्व परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने उपरांत ही छात्रवृति निरंतर रखी जाएगी। प्रार्थी को आयकर प्रमाण पत्र जो प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया होना चाहिए, प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा आधार नम्बर, बैंक खाता भी देना अनिवार्य है।

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उपायुक्त ने बताया कि कक्षा 11 से 12 वीं तक दाखिला एंव टयूशल शुल्क 7 हजार रुपए, इन कक्षाओं के लिए तकनीकी एवं वोकेशनल कोर्स के लिए 10 हजार रुपए, अंडर ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दाखिला एवं टयूशन शुल्क, तीन हजार रुपए निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि कक्षा 11 से 12वीं के लिए एकेडमिक वर्ष में केवल 10 माह के लिए रखरखाव भत्ता, 230 प्रति माह, तकनीकी एवं प्रोफेशनल कोर्स को छोडकर अंडर ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्र्रेजुएट कोर्स हेतू 300 रुपए प्रतिमाह, तथा एम फिल यएवं पीएचडी हेतू उन शौधकर्ताओं के लिए जिन्हें विश्वविद्यालय अथवा किसी भी अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई भी फैलोशिप प्रदान नहीं की गई है उन्हें 550 प्रतिमाह प्रदान किए जाएगें।