During the 5th Global Alumni meet on 21.12.2024, several Alumni from the Golden and silver batches as well as many others visited the Department of English and Cultural Studies.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जनता के कल्याणार्थ क्रियान्वित वृद्वावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पैंशन व विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को दी जाने वाली वितिय सहायता योजनाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है।

पंचकूला 29 जून- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जनता के कल्याणार्थ क्रियान्वित वृद्वावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पैंशन व विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को दी जाने वाली वितिय सहायता योजनाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है।

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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति परिवार पहचान पत्र के साथ ही आवेदन कर सकते है। इसलिए ऐसे जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने नजदीकी सी एस सी केन्द्र या अटल सेवा केन्द्र में जाकर अपने परिवार पहचान पत्र अवश्य बनवा लें ताकि वे वृद्वावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पैंशन व विधवा, निराश्रित महिलांओं को दी जाने वाली वितिय सहायता सहित इन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकें।

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उपायुक्त ने बताया कि विभाग की इन सभी पैंशन योजनाओं के लिए पहले हरियाणा राज्य का 15 वर्षो से स्थाई निवासी होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य था, लेकिन अब सरकार ने इसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। इससे भी अधिकांश लाभपात्रों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि रिहायश प्रमाण पत्र के सबूत के लिए आवेदनकर्ता मतदाता पहचान पत्र, मतदाता सूची, राशन कार्ड में से कोई एक स्वयं सत्यापित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा जन्म व आयु प्रमाण, स्कूल प्रमाण पत्र में से भी कोई एक स्वंय सत्यापित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा तो उसकी पैंशन संबधी सभी औपचारिकताएं पूरी करके पैंशन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।