World Heart Day : Chandigarh to Mohali Bikeathon Spreads Message on Heart Safety, Clean Surroundings Shalby Mohali Bikeathon Unites 300 Riders for Heart Health, Cleaner City

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला के 18 से 70 वर्ष तक की आयु के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना लागू की गई है।

पंचकूला 9 सितम्बर – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला के 18 से 70 वर्ष तक की आयु के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने इस संबध में जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना पूरी तरह से निशुल्क है। इसलिए पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत किसी भी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आने वाले केस इस योजना में कवर नहीं होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना के 6 माह के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है।

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उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत कवरेज के दायरे में केवल वही हरियाणा निवासी और राज्य के मूल निवासियांें को ही दिया जाएगा। इस योजना के तहत मृत्यु, सडक या हवाई दुर्घटनाओं, दंगों, हड़ताल और आतंकवाद जैसी दुर्घटनाओं के कारण स्थायी विकलांगता या विकलांगता, सांप के काटने, डूबने, विष, करंट लगने, ऊंचाई से गिरने, मकान या भवन के गिरने, अग्नि, विस्फोट, हत्या, जानवरों के हमले, भगदड़ और घुटन, पाला मारने, लू लगने, बिजली गिरने, जलने, भूख या भुखमरी (केवल मृत्यु) और प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु जैसे मामले कवर होंगे।


उपायुक्त ने बताया कि इस योजना में व्यावसायिक खतरों जैसे कि थ्रेशिंग मशीन या औद्योगिक मशीन या किसी अन्य अप्राकृतिक घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता या विकलांगता भी शामिल होगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत स्वीकृत लाभ का 50 प्रतिशत लाभ मिलेगा। अर्थात दुर्घटना मृत्यु के लिए एक लाख रुपए और दुर्घटना के कारण दोनों आंखों की पूर्ण या रिकवरेबल हानि या दोनों हाथों या पैरों की हानि या एक आँख की दृष्टि खोने या हाथ या पैर की हानि के मामले में एक लाख रुपए दिए जाएंगे।


उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत दुर्घटना पीडित या पात्र संबंधी (मृत्यु के मामले में) द्वारा आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी को किया जाएगा, उन्होंने बताया कि मृत्यु के मामले में, इस योजना के तहत जमा करवाए जाने वाले दस्तावेजों में दावा फार्म, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राज्य में निवास का प्रमाण पत्र, दुर्घटना पीडित का आयु प्रमाण, दुर्घटना पीडित और पात्र रिश्तेदार (मृत्यु के मामले में) का आधार कार्ड, एफआईआर या पुलिस रोजनामचा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र और यदि दावेदार जीवित पति या पत्नी है तो इस आशय का हलफनामा कि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, शामिल होंगे।