आदर्श आचार संहिता के दौरान कैश, शराब, हथियार और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री पर निगरानी रखने के लिए किया गया उड़न दस्ते व स्थैतिक निगरानी टीमों (एसएसटी ) का गठन- जिला निर्वाचन अधिकारी

सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व अन्य समारोह के लिए संख्या निर्धारित, एसओपी की करनी होगी पालना

सिरसा, 4 दिसंबर।


            उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने निर्देशानुसार कोविड-19 के मद्देनजर सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, पारिवारिक और सभी प्रकार के सामूहिक समारोहों में निधारित संख्या से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते।


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            उपायुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हिदायतें जारी की गई हैं। उन्होंने बताया कि समारोह हॉल या ओपन स्पेस की जगह अनुसार लोगों की संख्या तय की गई है। उन्होंने बताया कि बंद कमरे या हॉल में 100 लोग और खुली जगह में 200 लोगों के इक_े होने की मंजूरी रहेगी। उन्होंने बताया कि समारोह के दौरान कोविड-19 के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया के तहत फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग, हैंडवॉश व सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखना होगा।

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            इन सभी समारोह के आयोजन के लिए जिला व पुलिस प्रशासन से स्वीकृति व एनओसी लेना आवश्यक है। कार्यक्रम आयोजकों को इस दौरान कोविड-19 के मद्देनजर जारी हिदायतों की पालना करनी होगी। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर इन कार्यक्रमों का निरीक्षण भी किया जाएगा तथा हिदायतों की अवहेलना करने वाले पर कार्यवाही की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति इन निर्देशों की उल्लघंना करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाए।