सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ देने के लिये लगाये गये मेले में विभिन्न विभाग होंगे शामिल
सिविल सर्जन, जिला राजस्व विभाग, जिला विकास एवं पंचायत विभाग, बिजली विभाग, पब्लिक हैल्थ, जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, जिला कार्यक्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला समाज कल्याण, जिला बाल कल्याण, श्रम विभाग, जिला सूचना विज्ञान, नगर निगम पंचकूला व कालका।
जिले में 20 राशन डिपो महिलाओं को होंगे आबंटित
नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर 7 अगस्त तक करना होगा आॅनलाईन आवेदन
राशन डिपूओं का आबंटन सरल पोर्टल के माध्यम से किया गया है आॅनलाईन
पंचकूला, 01 अगस्त – खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जिले में 20 राशन डिपो महिलाओं को दिए जाएंगे। इसके लिए विभाग ने सूची जारी कर दी है। महिलाओं को दिए जाने वाले कुल 20 राशन डिपों में से 6 डिपो शहरी और 14 डिपो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। इसके लिए महिलाओं को अब अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर 7 अगस्त सुबह 10 बजे तक ऑनलाइन आवेदन करने होंगे।
उपायुक्त डाॅ. प्रियंका सोनी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अभी जिले में विभाग द्वारा 120 राशन डिपुओं का संचालन किया जा रहा है। महिलाओं को आबंटित किए जाने वाले 20 डिपो के बाद जिले में राशन डिपुओं की संख्या बढकर 140 हो जाएगी। इन डिपुओं का आबंटन महिलाओं को होने से उनका 33 प्रतिशत कोटा पूरा होने में भी मदद मिलेगी।
उन्होंने बताया कि जिला में महिलाओं को आबंटित किए जाने वाले राशन डिपुओं में पी0आर0 केन्द्र पंचकूला में वार्ड नं0 1, 12 व 17, बरवाला में वार्ड नंबर 19, गांव रेयोड, नया गांव, भगवानपुर, शाहपुर, रायपुररानी में बागवाली, रामपुर, रायपुररानी, भूड, खेरवाली पालवाला, खेतपराली, भोज प्लासरा, कालका में वार्ड नंबर 1, 31, गांव करनपुर, जोलहूवाल व मड़ावाला शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इसके लिये आवेदक 10$2 या इसके समकक्ष योग्यता रखने वाली, परिवार पहचान पत्र तथा कम्प्यूटर का मूल ज्ञान रखने वाली होनी चाहिये। प्रार्थी की आयु 21 वर्ष से कम अथवा 45 वर्ष से अधिक की न हो, सन्तोषजनक आर्थिक पृष्ठभूमि वाली कोई महिला तथा जो उस परिक्षेत्र का निवासी हो, जिसके लिए उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करती है। आवेदक ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच या पंच तथा नगरपालिका समिति, नगर परिषद या नगर निगम के उम्मीदवार का निकट पारिवारिक सदस्य अर्थात पति-पत्नी, पुत्र, पुत्री या निकट सम्बन्धी (माता-पिता, भाई-बहन/उनके बच्चें तथा साला-साली) नही होगी। गांव का कोई सरपंच या पंच, नगरपालिका समिति, नगर परिषद् अथवा नगर निगम का सदस्य, उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिए पात्र नहीं होगी। आवेदक, राज्य या केन्द्रीय सरकार का स्थाई या संविदात्मक कर्मचारी नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति/लाईसेंस जारी करने के लिए निर्धारित फीस 5,000 रुपये व प्रतिभूति राशि 20,000 रुपये है। आवेदक अधिक जानकारी के लिये जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियन्त्रक कार्यालय पंचकूला, बेज नं0 19-20, द्वितीय तल, कान्फैड बिल्डिंग, सेक्टर 2, पंचकूला से संपर्क कर सकते है।