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शस्त्र लाइसेंस पर दर्ज दो से अधिक हथियार को 13 दिसंबर तक करवाएं जमा-उपायुक्त

सिरसा, 18 मार्च।

गृह मंत्रालय ने शस्त्र संशोधन अधिनियम-2019 के तहत की हिदायतें जारी


                  भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा शस्त्र संशोधन अधिनियम-2019 के कार्यांवयन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। जारी हिदायतों के अनुसार शस्त्र लाइसेंस पर दर्ज दो से अधिक हथियारों को जमा करवाना अनिवार्य है। जिला में ऐसे शस्त्र लाईसैंस धारक जिनके पास दो से अधिक हथियार हैं, वे 13 दिसंबर 2020 तक जमा करवा दें।


                  यह जानकारी देते हुए उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि अधिनियम के तहत सशस्त्र लाइसेंस के प्रयोजन के लिए लाइसेंस शब्द परिभाषित किया गया हैं जिसमें इलैक्ट्रानिक्स रूप में जारी किया गया लाईसेंस शामिल हैं। एक लाईसेंस पर फायर आम्र्स की संख्या तीन फायर आम्र्स की बजाए दो फायर आम्र्स को प्रतिबंधित किया गया हैं। जिसके अन्तर्गत दो से अधिक हथियारों को जमा करवाना अनिवार्य है। इसलिए जिला के शस्त्र लाइसेंस धारक लाइसैंस पर दर्ज दो से अधिक हथियारों को 13 दिसंबर 2020 से पहले पास के पुलिस प्रभारी या पंजीकृत आम्र्ज डीलर के पास जमा करवा दें। निर्धारित तिथि तक हिदायतों की पालना न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

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