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विभिन्न संगठनों के आह्वड्ढान के दृष्टिगत उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने हरियाणा एपीडेमिक डिजिस कोविड-19 रेगूलेषन 2020 के अधिनियम 1897 के तहत जिला में धारा 144 लागू कर दी है।

पंचकूला 12 दिसम्बर- विभिन्न संगठनों के आह्वड्ढान के दृष्टिगत उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने हरियाणा एपीडेमिक डिजिस कोविड-19 रेगूलेषन 2020 के अधिनियम 1897 के तहत जिला में धारा 144 लागू कर दी है। जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे लाठी, बरछा, कुलहाड़ी, जेली, गण्डासा, चाकू आदि लेकर नहीं चल सकता। इसके अलावा आग्नेयस्त्र, तलवार पर भी पाबंदी लगाई गई है। ये आदेष कृपाणधारी सिखों पर प्रभावी नहीं होंगे।


उपायुक्त के आदेशानुसार ने जिला के एनएच 5, व एनएच 73 सहित मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुचारु रुप एवं शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए है। इन आदेषो की अवहेलना करने वालो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेषों तक प्रभावी रहेगें। आदेशों की पालना सुनिष्चित करने के लिए पुलिस उपायुक्त सहित सभी कार्यकारी मैजिस्ट्रेट एवं इंसीडेंट कमाण्डरों सहित संबधित प्रषासनिक अधिकारियों को प्रतियां भेजी गई है।