*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

विभाग को 10 प्रतिशत प्रशिक्षु रखना अनिवार्य : डीसी रमेश चंद्र बिढ़ान

सिरसा, 12 फरवरी।

डीसी रमेश चंद्र बिढ़ान ने राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत की जिला में प्रगति की समीक्षा


               डीसी रमेश चंद्र बिढ़ान की अध्यक्षता में बुधवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में जिला शिक्षुता कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने शिक्षुता अधिनियम के बारे में जरूरी निर्देश दिए तथा योजना के तहत किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में डीएसपी आर्यन, प्रिंसिपल राजकीय औद्योगिक संस्थान लाल चंद रिवाडिय़ा, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डा. गिरीश चौधरी सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।


                   उपायुक्त ने कहा कि शिक्षुता अधिनियम-1961 की हिदायतों अनुसार सरकारी संस्थानों में कुल कर्मचारियों का 10 प्रतिशत व निजी प्रतिष्ठïानों में 2.5 प्रतिशत प्रशिक्षु लगाना अनिवार्य है। नए नियमों के अनुसार विभाग व निजी प्रतिष्ठïान 15 प्रतिशत तक प्रशिक्षु लगा सकते हैं, जिसमें 5 प्रशिक्षण सीटें फ्रेशर व स्किल सर्टिफिकेट होल्डर प्रशिक्षुओं के लिए रिजर्व रखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है उन्हें पोर्टल तुरंत पंजीकृत करवाने बारे निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की प्रोफाइल लॉगइन की समस्या आ रही है वे तुरंत आईटीआई से सम्पर्क करके अपना अकाउंट शुरु करवाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्राइवेट प्रतिष्ठïानों से सम्पर्क कर लक्ष्य को पूरा करवाएं। उन्होंने बताया कि हाल ही में आईटीआई पास आउट बच्चे विभिन्न विभागों में ऑनलाइन के माध्यम से प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं।


                   प्राचार्य एवं सहायक शिक्षुता सलाहकार लालचंद रिवाडिय़ा ने सभी उपस्थित विभागाध्यक्षों को शिक्षुता अधिनियम 1961 व एनएपीएस योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 110वीं ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों से कहा कि वे एक्टिविटी शेड्यूल के अनुसार परीक्षा संबंधित कार्रवाई समय रहते पूर्ण करवाएं। उन्होंने कहा कि प्रायोगिक परीक्षा व इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा अपने स्तर पर पूर्ण करवाएं। इसके अलावा प्रशिक्षु लगे प्रशिक्षार्थियों को स्टाईफंड राशि प्रशिक्षु अधिनियम 1961 व नियम 1992 में किए गए संशोधन अनुसार दिया जाए। बैठक में सभी विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने सैशनल मार्कस व प्रैक्टिकल मार्कस अपलोड करने की भी जानकारी दी।


                   इस अवसर पर कार्यकारी अभियंता केसी कंबोज, प्लेसमेंट अधिकारी प्रदीप कुमार भुक्कर, सहायक रोजगार अधिकारी बजरंग पारीक सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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