लॉकडाउन में इंपाउड किए गए वाहनों की जुर्माना राशि हुई कम
दुपहिया वाहन के 500 रुपये, कार-जीप के 1000 रुपये जबकि ट्रांसपोर्ट वाहन के भरने होंगे 2000 रुपये
सिरसा : हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिन वाहनों को कोरोना काल में 24 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक की अवधि के दौरान पुलिस विभाग द्वारा इंपाउंड किया गया था। उनकी जुर्माना राशि अब कम की गई है। वाहन चालक अपनी उक्त् जुर्माना राशि भरकम संबंधित थाना से अपने वाहनों को छुडवा सकते हैं। अब दुपहिया वाहन का 500 रुपये, कार- जीप का 1000 रुपये जबकि ट्रांसपोर्ट वाहन का 2000 रुपये जुर्माना देना होगा।
यह जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के संबंध में सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिये गए है। थाना प्रभारी वाहन चालकों को नोटिस के माध्यम से सूचना देकर अवगत करवाएं कि वे उक्त जुर्माना राशि भरकर अपने वाहनों को ले जाएं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अगर नोटिस देने के बावजूद भी कोई वाहन मालिक, चालक जुर्माना भरकर अपने वाहन को नहीं लेकर जाता है तो आगामी कानूनी कार्रवाई कर उक्त् वाहन को जब्त कर नीलामी करवाई जाएगी।