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रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा शिक्षित बेरोज़गार प्रार्थियों से मास नवंबर में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन किए गए आमंत्रित

-इच्छुक प्रार्थी 30 नवंबर 2022 तक करवा सकते हैं अपना पंजीकरण

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पंचकूला, 15 नवंबर- रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति शिक्षित बेरोज़गार प्रार्थियों से मास नवंबर में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।


इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी चेतना धनखड ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के इच्छुक प्रार्थी saralharyana.gov.in  पर 30 नवंबर 2022 तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
बेरोज़गारी भत्ता प्राप्त करने संबंधी नियम व शर्तों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आवेदक के पास संबंधित जिल का रिहायशी प्रमाण पत्र हों और आवेदक का 1 नवंबर 2022 को तीन वर्ष पुराना पंजीकरण हो। आवेदक किसी भी प्रकार के रोजगार या स्वरोजगार में नहीं होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच हो। आवेदक के परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 3 लाख से अधिक न हो। रिहायशी व कमर्शियल सम्पति की कीमत 10 लाख से अधिक न हो अथवा कृषि भूमि-2 हैक्टेयर से अधिक न हो।


       उन्होंने बताया कि आवेदक की योग्यता 12वीं पास या दसवीं के बाद दो वर्षीय कोर्स, स्नातक तथा स्नातकोत्तर हो तथा वर्तमान में प्रार्थी विद्यार्थी/प्रशिक्षणर्थी/अपरेंटिस न हो। उन्होंने बताया कि शादीशुदा महिला के केस में परिवार में  उसके ससुराल का परिवार शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि Hrex पोर्टल पर प्रार्थी की अंतिम योग्यता तीन साल परानी दर्ज होनी चाहिए।

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