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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत जल्द करवाए जाए पंजीकरण : उमाशंकर

सिरसा, 29 जनवरी।

एसीएस वी. उमाशंकर ने वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से दिए दिशा निर्देश


                मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी. उमाशंकर ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत जिले के सभी पात्र परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रूपये तक है, ऐसे सभी परिवारों का जल्द से जल्द पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें।


                वे बुधवार को वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों एवं संबंधित अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान, एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम डबवाली डा. विनेश, जिला खजाना अधिकारी नरेंद्र ढुल, डीआईओ रमेश शर्मा, डीएसओ सुरेंद्र कुमार, सीएससी मैनेजर सविता अरोड़ा, कुलदीप सिंह, सुभाष चंद्र मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस कार्य में सभी अटल सेवा केंद्रों, अंत्योदय सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र व सरल केंद्रों का सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का उद्देश्य समृद्ध, सुरक्षित एवं सशक्त परिवार बनाना है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, पेंशन, फसल बीमा आदि का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि अप्रैल माह में आने वाली फसलों की खरीद संबंधी तैयारियां अभी से शुरु करें ताकि मौके पर किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पार्टल पर सभी किसानों का पंजीकरण अवश्य करवाएं और भविष्य में सभी फसल इस पोर्टल के माध्यम से फसल खरीद का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भविष्य से सभी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन की जाएगी।


सेवा केंद्रो पर जाकर बनवाए अपना परिवार पहचान पत्र: डीसी रमेश चंद्र बिढान


                वीडियो कॉफ्रेंस के उपरांत उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने सम्बंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि जिला के सभी अटल सेवा केन्द्र, अंत्योदय सरल केन्द्र, अंत्योदय केन्द्र व सरल केन्द्र पर लाभार्थियों के पंजीकरण करवाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम का लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत हर पात्र परिवार (जिस परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये तक तथा 5 एकड़ तक भूमि वाले परिवार शामिल होंगे) को बीमा के प्रीमियम, पेंशन प्रीमियम आदि के रूप में 6 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पारिवार के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष तक तथा बैंक खाता है का 330 रुपये वार्षिक प्रिमियम देना होता है जो कि अब यह हरियाणा सरकार द्वारा भरा जाएगा। उक्त बीमा की देय राशि 2 लाख रुपये है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना इस योजना के अंतर्गत परिवार के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष तक है तथा जिनका बैंक में खाता है, को 12/- रुपये का वार्षिक प्रीमियम भरना होता है वह भी हरियाणा सरकार द्वारा भरा जाएगा इस दुर्घटना बीमा योजना की देय राशि 2 लाख रुपये है।


                उन्होंने बताया कि इसी तरह से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का लाभार्थी का अंशदान भी हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद पात्र सदस्य को 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जानी है। लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसके तहत किसानों द्वारा देय प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा तथा प्राकृतिक आपदा से फसलों का नुकसान होने पर बीमा कम्पनी द्वारा किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उपरोक्त सभी स्कीमों के लिए जो बीमा प्रिमियम की राशि लाभार्थी की तरफ देय बनती है वह राशि हरियाणा सरकार द्वारा वहन की जाएगी जिसके तहत वार्षिक 6000 रुपये की मदद की जाएगी।


                उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को उक्त बीमा योजनाओं के लिए गांव व शहरों में भी अटल सेवा केन्द्रों, जिला स्तर पर सरल केन्द्र तथा अंत्योदय केन्द्र व तहसील स्तर पर स्थापित अंत्योदय सरल केन्द्रों पर पंजीकरण करवाकर लाभ ले सकते हैं। लाभार्थी को लाभ लेने के लिए परिवार पहचान-पत्र नम्बर (अगर पहले बनवाया हो)सभी सदस्यों का आधार कार्ड तथा परिवार के सभी सदस्यों के बैंक अंकाउट की पास बुक, परिवार के सभी सदस्यों का मानधन कार्ड (यदि पहले बनवाया हो)जिस लाभार्थी का परिवार पहचान-पत्र या मानधन कार्ड नहीं बना है वह भी उपरोक्त केन्द्रों से उसी समय बनवा सकता है। उन्होनें बताया कि जैसे ही लाभार्थी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में परिवार के सभी सदस्यों का पंजीकरण होता है तो परिवार के मुखिया के मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। उन्होंने जिला सीएससी इंचार्ज को निर्देश दिए कि परिवार पहचान पत्र योजना के तहत आने वाले फार्मों का पूर्ण डाटा ऑनलाइन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि डाटा एक दम सही हो। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य परिवार को सामाजिक सुरक्षा देना है।


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