*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम के मद्ïदेनजर ड्रोन उड़ाए जाने पर रहेगी पूर्णत पाबंदी, धारा 144 लागू

सिरसा, 12 मई।

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जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर मुख्यमंत्री हरियाणा के 13 से 15 मई को सिरसा के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले जन संवाद कार्यक्रम के मद्देनजर निर्धारित क्षेत्र में ड्रोन को उड़ाए जाने पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी।


आदेशों के तहत नगर परिषद सिरसा के क्षेत्र, गांव खैरेकां, बढागुढा, कालांवाली, जगमालवाली, चोरमार खेड़ा, डबवाली, लंबी, गंगा, अबूबशहर, आशा खेड़ा, बणी, संतनगर व ओटू के तीन किलोमीटर की परिधि में, के साथ-साथ विभिन्न स्थानों पर मुख्यमंत्री द्वारा दौरा किए जाने की संभावना है, में मुख्यमंत्री की सुरक्षा कारणों के मद्देनजर क्षेत्र में ड्रोन (यूएवी) की उड़ान प्रतिबंधित रहेगी। निर्धारित क्षेत्र को ड्रोन नियम, 2021 के तहत अस्थाई रेड जोन घोषित किया गया है। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य लागू धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

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