मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाने की लागू की गई योजना
-जिला के लिए 80 केसों का रखा गया लक्ष्य
पंचकूला, 9 अगस्त- मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना लागू की गई है। जिला के लिए 80 केसों का लक्ष्य रखा गया है।
हरियाणा महिला विकास निगम के प्रवक्ता ने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत केवल वे ही महिलायें आवेदन कर सकती है, जो हरियाणा की निवासी है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है और महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिये। उन्होंने बताया कि आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किश्त का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल है। इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री-व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैल्यून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटो कॉपी की दुकान, पापड़ व अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टाॅल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्किट बनाना, हैंडलूम, बैग बनाना, कैंटीन सर्विस इत्यादि का अपना काम शुरू कर सकती है।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट/अनुभव प्रमाण पत्र शामिल है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए निगम के कार्यालय जिला प्रबंधक हरियाणा महिला विकास निगम एससीओ 30, प्रीत काॅम्पलैक्स, सेक्टर 12ए रैली, पंचकूला, दूरभाष नंबर 0172-2585271 पर संपर्क कर सकते हैं।