*महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में महिलाओं को योजनाओं से करवाया अवगत*
पंचकूला, 26 जून – उपायुक्त डा. यश गर्ग के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के मिशन शक्ति के तहत जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सविता नेहरा द्वारा ब्लॉक बरवाला, पंचकूला में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को सस्क्तिकरण की महत्ता को समझाया गया, जिसके तहत विभिन्न विभागों से आए विशेषज्ञों द्वारा महिलाओं को जानकारी प्रदान की गई। कृषि विज्ञान केंद्र से विशेषज्ञ डॉ. अंजू एवं वंदना द्वारा उत्पादों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कृषि उत्पाद जैसे फल हैं, सब्जियां हैं। उनको कैसे खराब होने से बचाया जाए। इसी कार्य को अगर महिलाएं चाहें तो रोजगार के रूप में भी ले सकते हैं।
कृषि विभाग के जय प्रकाश शर्मा ने बताया गया कि कैसे औरतें अपने खेतों में नई तकनीक के इस्तेमाल से ज्यादा उपज कर सकती है। शिक्षा विभाग के प्रदीप शर्मा द्वारा शिक्षा के महत को समझते हुए बताया गया कि किस प्रकार महिलाओं की शिक्षा न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए उत्थान के लिए आवश्यक है। जिला कल्याण विभाग से ऑफिसर प्रदीप कुमार द्वारा कम आय वाले लोगों के लिए व अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए व विधवा औरतों के लिए विभाग द्वारा चलायी गई अलग – अलग स्कीमों के बारे में विस्तार से बताया गया। जिसमें वह आवेदन करके इन स्कीमों का लाभ ले सकते हैं, जोकि उनके डिपार्टमेंटल वेब साइट उपलब्ध है।
स्वयं सहायता समूह ग्रुप की रमन रानी ने बताया कि वह किस प्रकार घर के काम के साथ में ही खेती व व्यापार व्यवसाय से जुड़ी और कैसे इस व्यवसाय में कार्य करते हुए प्रगति की।
हरियाणा महिला विकास निगम की शालू सूद ने कहा कि निगम द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार के लिए बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। हरियाणा महिला विकास निगम की तरफ से उस ऋण पर अनुदान राशि प्रदान की जाती है। हरियाणा महिला विकास निगम की तरफ से व्यक्तिगत ऋण स्कीम, हरियाणा मातृशक्ति उघमिता योजना, विधवाओं के लिए अनुदान राशि स्कीम, शिक्षा ऋण स्कीम जिला में संचालित की जा रही है। उन्होने बताया कि व्यक्तिगत ऋण स्कीम में 25 प्रतिशत सब्सिडी अधिकतम 10000 रुपये सामान्य जाति और अनुसूचित जाति के लिए 25000 रुपये, हरियाणा मातृशक्ति उघमिता योजना मे 7 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति तीन वर्ष तक व विधवाओं के लिए अनुदान राशि स्कीम में 100 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति 3 साल अधिकतम 50000 रुपये और शिक्षा ऋण स्कीम मे 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति प्रति वर्ष दी जाती है। कार्यक्रम के अन्त में डब्ल्यूसीडीपीओ बरवाला बिमला बहोरिया ने धन्यवाद किया।