महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वीरता एवं सामाजिक कार्यों के लिए आवेदनों की की गई सिफारिश
पंचकूला, 17 अगस्त। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए वीरता एवं सामाजिक कार्यों के लिए आवेदनों की सिफारिश की गई है। जो महिलाएं उक्त क्षेत्रों से जुड़ी हो और हरियाणा राज्य की मूल निवासी हो वे इसके लिए आवेदन कर सकती हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इसके लिए चार अवार्ड क्रमश- 1. इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, 2. कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, 3. बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार, एवं (क)लाईफ टाइम अचीवर्स अवार्ड,(ख) वूमेन आउटस्टैंडिंग अचीवर्स अवार्ड आदि शामिल है।
इच्छुक महिलाएं अपने संबंधित दस्तावेज जिला बाल कल्याण परिषद, बेज नंबर 19, सेक्टर -14, पंचकूला दूरभाष नंबर 0172-2586554 के कार्यालय में दिनांक 15 नवंबर 2023 तक सत्यापित कर प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि संबंधित महिला के आवेदन की सिफारिश महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजी जा सके।
उन्होने बताया कि इस बारे में अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा, पंचकूला के दूरभाष नंबर 0172-2560349 पर संपर्क करे। इसके अलावा, विभाग द्वारा दी गई जानकारी की पात्रता शर्तों के लिए निम्न वेब साइट www.wcdhry.gov.in पर संपर्क करें।
’हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए महिलाओं को बैंको के माध्यम से 3 लाख रूपये तक की उपलब्ध करवायी जाती है ऋण सुविधा ’
– 18 से 60 वर्ष तक की महिलाएंे उठा सकती हैं इस ऋण सुविधा का लाभ
पंचकूला, 16 अगस्त। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यकितगत कारोबार स्थापित करने हेतु बैंको के माध्यम से 3 लाख रूप्ये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरू की गई है, जिसमें जिला पंचकूला के लिए 20 केसों का लक्ष्य रखा गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए महिला विकास निगम के प्रवक्ता ने बताया कि योजना के अंर्तगत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रूपये तक तथा आयु 18 से 60 वर्ष है, वो इस योजना के लिए पात्र होंगी।
उन्होने बताया कि कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष राशि बैकों के माध्यम से दी जाएगी। बैंक ऋण के उपर लगे ब्याज की प्रतिपुर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी। जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रूपये व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी।