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महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला में प्राईवेट प्ले स्कूलों के लिये जारी की गई हिदायतें

-सभी प्राईवेट प्ले स्कूलों को एनसीपीसीआर की हिदायतों की अनुपालना में करवाना होगा पंजीकरण

-10 जनवरी 2023 तक करवा सकते है पंजीकरण-बलजीत कौर

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पंचकूला, 28 दिसंबर-   महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा हिदायत जारी की गई है कि जिला में जिन प्राईवेट प्ले स्कूलों ने नेशनल कमीशन फाॅर प्रोटेक्शन आॅफ चाइल्ड राईटस (एनसीपीसीआर) की हिदायतों की अनुपालना में पंजीकरण नहीं करवाया है वे 10 जनवरी 2023 तक रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें।


इस संबंध में जानकारी देते हुये जिला कार्यक्रम अधिकारी बलजीत कौर ने बताया कि जिला पंचकूला में जितने भी प्राईवेट प्ले स्कूल चलाये जा रहे है, वो एनसीपीसीआर की हिदायतों के अनुसार होने चाहिये।


उन्होंने बताया कि जिला में स्थित ऐसे सभी प्राईवेट प्ले स्कूल जो एनसीपीसीआर की हिदायतों के अनुसार पंजीकृत नहीं उन्हें 10 जनवरी 2023 तक पंजीकरण करवाने के लिये कहा गया है। इसके लिये प्ले स्कूल अपना प्रस्ताव संबंधित ब्लाॅक के महिला वं बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा सकते है। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी पिंजौर नजदीक वाइट हाउस पिंजौर, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी मोरनी नजदीक पीएनबी बैंक मोरनी हिल्स, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी रायपुररानी पुराना किला रायपुररानी व महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी बरवाला अंबाला रोड बरवाला में जमा करवाये जा सकते है।

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