महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा आगामी 14 नवंबर तक बढ़ा
उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनीश यादव ने बताया कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को कुछ शर्तों और ढील के साथ 14 नवंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है। जारी आदेशों के तहत प्रदेश में इनडोर में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अधिकतम 200 और खुले में 500 लोग एकत्रित हो सकेंगे। यह आदेश 18 अक्टूबर से लागू होंगे।
गौरतलब है कि अब तक इनडोर में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अधिकतम 100 और खुले मैदान में 200 लोग तक ही एकत्रित हो सकते थे। वहीं नवंबर मध्य तक चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय में कक्षाएं ऑनलाइन मोड पर ही संचालित करने को कहा गया है। परंतु अभी सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार, जिम, स्पा आदि को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने की छूट नहीं मिली। इन सभी जगहों पर 50 प्रतिशत ग्राहक की सीमा तय है। इसके अलावा आईटीआई को शत प्रतिशत छात्रों की हाजिरी के साथ खोलने की अनुमति दी गई। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा जारी एसओपी की पालना करनी होगी।
उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी नए दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाए। उन्होंने नागरिकों से भी अपील करते हुए कहा कि वे महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के जारी हिदायतों की पालना अवश्य करें ताकि कोरोना संक्रमण से स्वयं बचा जा सके और दूसरे लोगों को भी सुरक्षित रखा जा सके। उपायुक्त ने कहा कि संबंधित एसडीएम अपने-अपने अधीन क्षेत्रों में आदेशों की दृढता से पालना सुनिश्चित करेंगे। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।