अब तक मंडियों में 99356 मीट्रिक टन धान में से 94815 मीट्रिक टन धान का हुआ उठान

महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन की अवधि 17 मई प्रात: पांच बजे तक बढ़ार्ई

सिरसा, 10 मई।

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उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के मद्देनजर प्रदेश सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 17 मई प्रात: पांच बजे तक कर दिया गया है। आमजन की सुविधा को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खोलने का समय निर्धारित किया गया है। दुकानदार निर्धारित समय अनुसार ही अपनी दुकानों को बंद करेंगे व खोलेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि बचाव उपायों की कड़ाई से पालना करेंगे। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


उन्होंने बताया कि दूध व दुग्ध उत्पाद व फल सब्जियों की दुकानें सुबह के समय प्रात: पांच से प्रात: दस बजे तक तथा सांय पांच बजे से सांय आठ बजे तक खुली रहेंगी। उक्त समयावधि के दौरान वेंडर भी घर-घर जाकर दूध व दुग्ध उत्पाद तथा फल सब्जियों की बिक्री कर सकेंगे। किरयाणा दुकानों के लिए प्रात: दस बजे से दोपहर दो बजे तक खोलने का समय निर्धारित किया गया है, होम डिलिवरी को प्राथमिकता दी जाए। इसी प्रकार कनफैक्शनरी / बैकरी की दुकानें प्रात: छह बजे से प्रात: 9 बजे तक तथा सांय पांच बजे से सात बजे तक खोली जा सके। उन्होंने बताया कि मेडिकल हाल, केमिस्ट, फार्मेसिज तथा कृषि उत्पादों के खरीद केंद्र (केवल उठान के लिए) 24 घंटे खुले रहेंगे। उपायुक्त ने बताया कि खाद, बीज व कीटनाशक, पशु चारा की दुकानें प्रात: 10 बजे से सांय 3 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप प्रात: 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगी।


महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नए नियम लागू :


उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नए नियम लागू किए गए हैं जिसके तहत जिला प्रशासन व नगर पालिका को ईंधन की लकड़ी की जरूरत अनुसार वन विभाग व हरियाणा वन विकास निगम को सूखे पेड़ों की कटाई की अनुमति होगी। इसके अलावा शादी समारोह में 11 से ज्यादा लोगों को इक_ा होने की अनुमति नहीं होगी। शादी घर पर या अदालत में हो सकती है और अधिकतम 11 लोग मौजूद रह सकते हैं तथा बारात ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 11 लोग शामिल हो सकते हैं।


उपायुक्त ने संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय अवधि के दौरान दुकानों के लिए समय की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।

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