मतदान के लिए 12 मई को रहेगा वैतनिक अवकाश : उपायुक्त
सिरसा, 25 अप्रैल।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2019 के लिए 12 मई को मतदान के दिन वैतनिक अवकाश रहेगा।
उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 135 बी के तहत 12 मई को वेतन सहित अवकाश घोषित किया गया है ताकि सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर मिल सके। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन सभी दुकानें, वाणिज्य संस्थान, भवन निर्माण इकाइयां और औद्योगिक संस्थान पूर्णतया बंद रहेंगे तथा कर्मचारियों को इस दिन का पूरा वेतन दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को भी अपने मत प्रयोग करने का पूरा अवसर दिया जाएगा तथा शहर से बाहर या दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से आने वाले कर्मचारियों को मतदान के लिए अपने गृहक्षेत्र में जाने की छूट होगी जिसके लिए नियोक्ता द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 135 बी की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के उप निदेशक रमेश सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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