*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

बारबार शाॅप, सैलून, ब्यूटी पाॅर्लर, आदि सभी दुकानें खुली रहेंगी।

पंचकूला 23 मई- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर जिला में कोरोना के चलते सुरक्षा एवं सावधनियांें को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सेवा के बाद उपकरणों को डिस्इंस्फेंक्शन व सेनीटाईजेशन करने पर बारबार शाॅप, सैलून, ब्यूटी पाॅर्लर, आदि सभी दुकानें खुली रहेंगी। सातों दिन प्रातः 9 बजे से सांय 6.30 बजे तक इन दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।  

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जारी आदेशानुसार कोई व्यक्ति बुखार, ठण्ड, खांसी, एवं गले मंे दर्द से ग्रस्त है तो उन्हें दुकान के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। इंट्री गेट पर सेनीटाईजर उपलब्ध होना चाहिए। वर्कर पूरे समय तक मास्क और हैड कवर एवं एपर्न पहने नहीं होने चाहिए।

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प्रत्येक ग्राहक के लिए डिसपोजएबल टावल एवं पेपर सीट का प्रयोग होगा। प्रयोग के बाद सभी उपकरणों को सेनीटाईज करना होगा। ग्राहकों को टोकन सिस्टम एवं एप्वाईमेंट के माध्यम से प्रवेश दिया जाए।  इन आदेशों की उल्लंघना करने पर आपदा अधिनियम एक्ट 2005 के अपराधिक अधिनियम की धारा 51 से 60 तहत दोषी होगा।

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