फसल अवशेष प्रबन्धन व कृषि यन्त्रों पर दिया जा रहा अनुदान-उपायुक्त
पंचकूला 19 जनवरी- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा कि वर्ष 2020-21 में जिला में कृषि मशीनीकरण को बढावा देने के लिए सब मिशन आॅन एग्रीकल्चर मैकेनिजम, समेम योजना के तहत फसल अवशेष प्रबन्धन व अन्य कृषि यन्त्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। किसान इन अनुदान योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाऐं।
उपायुक्त ने बताया कि कृषि विभाग हर वर्ष केन्द्र की समेम योजना के अन्तर्गत छोटे व मंझले किसानों को 50 प्रतिशत व बडे़ किसानों को 40 प्रतिशत की दर से अनुदान उपलब्ध करवा रहा है। इस योजना के तहत फसल अवशेष प्रबन्धन यन्त्रों जैसे कि स्ट्रा बेलर, हरैक, शर्ब मास्टर/रोटरी शलेशर, टैªक्टर चालित पाॅवर वीडर, टैªक्टर चालित रिपर-कम-वाइन्डर, लैजर लैंड लैवलर, स्ट्रा रिपर, टैªक्टर चालित स्प्रेयर पम्प, रिपर वाइन्डर (4/3 पहिया), मल्टि काॅप प्लांटर/मक्का बिजाई मशीन, न्युमैटिक प्लांटर, काॅटन सीड ड्रिल, टैªक्टर चालित बूम स्प्रेयर इत्यादि पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।
उपायुक्त ने बताया कि किसान इन यनत्रों से न केवल अपनी खेती का मशीनीकरण कर सकते हैं अपितु इन कृषि यन्त्रों को कियाए पर चला कर लाभ कमा सकते हैं। योजना का लाभ लेने हेतू इच्छुक किसान विभाग की वैबसाईट (www.agriharyanacrm.com) पर 31 जनवरी 2021 तक आनॅलाईन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसान को आवेदन के समय जिन कृषि यन्त्रों की लागत 2.5 लाख से कम है उसके लिए 2500/-रू0 व जिन यन्त्रों की लागत 2.5 से अधिक है उसके लिए 5000/-रू0 की टोकन राशि जमा करवानी होगी जोकि रिफन्डेबल होगी।
उन्होंने बताया कि किसान उक्त कृषि यन्त्रों में से अलग-अलग तरह के किन्ही तीन यन्त्रों हेतू आॅनलाईन आवेदन कर सकते हंै। किसान ने उसी कृषि यन्त्र पर पिछले चार वर्षाे मंे अनुदान का लाभ न लिया हो। टैªक्टर चलित कृषि यन्त्र पर अनुदान हेतू किसान के पास हरियाणा राज्य में पंजीकृत अपना टैªक्टर होना अनिवार्य है। किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। जिले में कुल 143 कृषि यन्त्रों का सीमित लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य से ज्यादा आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि इसके उपरान्त किसान को कृषि यन्त्रों की खरीद सूचिबद्ध कृषि यन्त्र निर्माताओं से करके अपने कृषि यन्त्र को बिल, ईवे बिल, स्वयं घोषणा पत्र व कृषि यन्त्र के साथ लाभार्थी की फोटो इत्यादि पोर्टल पर अपलोड करवानी होगी साथ ही इन सभी की मूल प्रतियां सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में जमा करवानी अनिवार्य है। इसके उपरान्त उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरान्त बजट की उपलब्धता अनुसार सामान्य वर्ग के किसान को 40 प्रतिशत व आरक्षित वर्ग, महिला, अनुसूचित जाति, लघु व सिमांत किसान को 50 प्रतिशत का अनुदान राशि का लाभ दिया जाएगा।