फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम : किसान 28 नवंबर तक ले सकते हैं कृषि यंत्रों/मशीनों के परमिट
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा केंद्र सरकार की फसल अवशेष प्रबंधन इन सीटू मैनेजमेंट फॉर क्रॉप रेसिड्यूज 2022-23 के तहत व्यक्तिगत श्रेणी के ड्रा द्वारा अनुमोदित किसान अपना परमिट 28 नवंबर 2022 तक सहायक कृषि अभियंता कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। साथ ही किसान अपनी मशीन विभाग द्वारा अनुमोदित डीलर/निर्माता से खरीदकर उसका बिल, ई-वे बिल व कृषि यंत्र की तीन फोटो आदि 30 नवंबर 2022 तक कार्यालय सहायक कृषि अभियंता सिरसा दे सकते हैं। अगर किसान अपना परमिट 28 नवंबर 2022 तक नहीं लेता है तो ड्रा सूची में अंकित अगले किसान को परमिट जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए अनुमोदित किसान स्वयं जिम्मेदार होगा।