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फसल अवशेष जलाने से रोकने हेतू उड़न दस्तों का गठन-उपायुक्त

पंचकूला 16 सितम्बर –उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला में किसानों द्वारा 20 सितम्बर 2020 से धान फसल की कटाई शुरू की जाएगी। धान की कटाई के बाद किसान बचे हुए अवशेषों को आग लगा देते हैं जिससे वातावरण प्रदूषित होता है जिससे मनुष्य के स्वस्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही जमीन की उर्वरा शक्ति को हानि होती है।

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उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाई गई है। यदि कोई किसान फसल अवशेष में आग लगाता है तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशानुसार 15000 रू0 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई किसान जुर्माना नही भरता है तो उसके खिलाफ पुलिस की कार्यवाही की जाएगी।

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उपायुक्त ने बताया कि न्यायालय के निर्देशानुसार फसल अवशेष जलाने को रोकने के लिए जिला, खण्ड व गांव स्तर पर उड़न दस्ते गठित किए गए है। जिला स्तर पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, उप कृषि निदेशक व क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड और उपमण्डल स्तर पर उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) व उपमण्डल कृषि अधिकारी की अध्यक्षता में उड़न दस्ते का गठन किया गया है। इसी प्रकार गांव स्तर पर पटवारी, सरपंच व कृषि विकास अधिकारी की टीमें गठित की गई है। यह टीमें प्रतिदिन गांवों में जा कर किसानों को फसल अवशेष न जलाने बारे जागरूक करेंगी तथा यदि किसी किसान द्वारा फसल अवशेष में आग लगाई जाती है तो उस किसान पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगी।

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उपायुक्त ने बताया कि फसल अवशेष न जलाने बारें किसान को जागरूक करने के लिए पंचायत विभाग व कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से खण्ड बरवाला के गांव भरेली, श्यामटू, बतौड़, भगवानपुर, शाहपुर, बटवाल व सुन्दरपुर में व खण्ड रायपुर रानी के गांव ककराली, देबड़, मौली, रामपुर, फिरोजपुर व गढ़ी कोटाहा में विशेष ग्राम सभाओं की बैठक की जा चुकी है। जिसमें किसानों को फसल अवशेष न जलाने बारे, मेरा पानी मेरी विरासत, मेरी फसल मेरा ब्यौरा व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि स्कीमों की विस्तृत जानकारी दी गई।