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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवम्बर तक निरूशुल्क मिलेगी गेहूं व दाल



पंचकूला, 6 जुलाई। उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवम्बर 2020 तक पात्र परिवारों को निरूशुल्क राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के तहत गुलाबी, पीले तथा खाकी राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम गेहंू प्रति सदस्य तथा एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार नवम्बर 2020 तक वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र परिवारों को रियायती दरों पर राशन का वितरण पूर्व की भांति ही किया जाएगा।

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उपायुक्त ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लागू की थी, जिसके तहत जून माह तक गुलाबी व खाकी राशन कार्ड धारकों को गेहंू व दाल निशुल्क वितरित किया गया । केंद्र सरकार द्वारा योजना को आगे बढाए जाने के मद्देनजर राज्य सरकार ने नवम्बर माह तक निशुल्क राशन वितरण करने का निर्णय लिया है, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्ड धारकों को पहले की भांति रियायती दरों पर राशन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए लागू की गई आत्म निर्भर भारत स्कीम के तहत अब राशन का वितरण नहीं किया जाएगा।


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उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गुलाबी, पीले व खाकी रंग के कार्डधारक को गेहंू व दाल निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। पहले योजना के तहत जून माह तक निरूशुल्क वितरण किया गया था, अब इसे बढाकर नवम्बर 2020 तक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलो दाल प्रति परिवार नवम्बर तक हर माह निरूशुल्क दी जाएगी।


उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पूर्व की भांति रियायती दरों पर पात्र परिवारों को राशन का वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत गुलाबी राशन कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, एक किलोग्राम चीनी 13 रुपये 50 पैसे प्रति किलो तथा दो लीटर सरसों का तेल 20 रुपये प्रति लीटर प्रति परिवार के हिसाब से दिया जएगा।


उन्होंने बताया कि इसी प्रकार पीले रंग कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलो प्रति सदस्य, एक किलोग्राम चीनी 13 रुपये 50 पैसे प्रति किलो तथा दो लीटर सरसों का तेल 20 रुपये प्रति लीटर प्रति परिवार के हिसाब से दिया जएगा। उन्होंने बताया कि खाकी रंग के कार्डधारकों को केवल 5 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलो प्रति सदस्य के हिसाब से वितरित किया जाएगा।


उपायुक्त ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राशन वितरण में कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए और सभी पात्र परिवारों को राशन का वितरण करना सुनिश्चित किया जाए। यदि कहीं पर राशन वितरण से संबंधित समस्या आती है तो लाभार्थी राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नम्बर 1800-180-2087, 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

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