पंचकूला के खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा0 गौरव शर्मा व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने शहर की विभिन्न मिठाई की दुकानों, दूध की डेयरियों आदि का किया औचक निरीक्षण
-खाद्य पदार्थो के नमूने विश्लेषण के लिए करनाल स्थित खाद्य प्रयोगशाला में भेजे गये-खाद्य सुरक्षा अधिकारी
-दूषित व मिलावटी खाद्य पदार्थ/मिठाई बेचता पाया जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ की जायेगी सख्त कार्यवाही-गौरव शर्मा
पंचकूला, 4 मार्च- पंचकूला के खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा0 गौरव शर्मा व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने शहर की विभिन्न मिठाई की दुकानों, दूध की डेयरियों, किरयाणे की दुकानों व अन्य स्थानों जैसे कोल्ड स्टोर, खाद्य पदार्थ/मिठाई बनाने की फैक्ट्रीयों आदि का औचक निरीक्षण किया और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य पदार्थो के नमूने लेकर खाद्य प्रयोशाला करनाल विश्लेषण के लिए भेजे गए।
इस मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 के तहत सभी खाद्य पदार्थ निर्माताओं व विक्रेताओं व खाद्य पदार्थ संचालको को एफएसएसएआई द्वारा अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर से फोस्टेक का प्रशिक्षण लेना व एफएसएसएआई के तहत अपना कारोबार पंजीकृत करना होगा। उन्होंने बताया कि होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को हाईजिन रेटिंग सर्टिफिकेट के लिये आवेदन करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के मध्यनजर एफएसएसएआई द्वारा अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर डिजिटल स्कील सर्टिफिकेट संस्था द्वारा जिला के खाद्य कारोबारियों को आॅनलाईन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसकी अधिक जानकारी के लिये डिजिटल स्कील सर्टिफिकेट संस्था के संस्थापक से मोबाईल नंबर 9216283238 पर संपर्क कर सकते हैं।
पंचकूला की 4 दुकानों से खाद्य पदार्थों/मिठाइयों के लिए सेंपल
उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कालका डेयरी पिंजौर, पंचकूला से पनीर, राग गोल्ड रिफाईंड पालमोलाईन आॅयल, सिरका, भाग सिंह डेयरी गांव लोहघर पिंजौर से पनीर और गाय का देसी घी, गोविंद डेयरी, गांव लोहघर पिंजौर से गाय का देसी घी और आरके ट्रेडिंग कंपनी (मैट्रो) पिंजौर से पनीर के नमूने लेकर विश्लेषण के लिए भेजे गए हैं।